नई युगमयी: प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ कानून बना, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी
भारत में सरकार ने बड़ा कदम उठाकर 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम' बनाया है। यह कानून प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और धांधली पर रोक लगाने के लिए है।

सौजन्य से:- AajTak
Sign In
Advertisement
X
भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता बनाए रखने और गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया गया है. 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026' को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है. राष्ट्रपति की सहमति मिलते ही ये नया संशोधन विधेयक अब देशभर में कानून के रूप में लागू हो चुका है.
इस नए कानून का मकसद सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाले पेपर लीक, नकल और धांधली पर रोक लगाना है. हाल ही में संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद इसे अंतिम स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था.
राष्ट्रपति की मुहर लगते ही इस कानून ने पूर्व में लागू 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम' में कई बड़े संशोधन कर दिए हैं.
कड़े नियमों और सजा का प्रावधान
नए संशोधन अधिनियम के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले गिरोहों, कोचिंग संस्थानों और सेवा प्रदाताओं पर नकेल कसी जाएगी. गलत साधनों का इस्तेमाल करने वाले समूहों के लिए कड़ी सजा और भारी जुर्माने लागू किया गया है. कानून के दायरे में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB), राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) और केंद्र सरकार के दूसरे मंत्रालयों और विभागों की सभी परीक्षाएं शामिल हैं.
Advertisement
सरकार का मानना है कि इस कदम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं का भरोसा मजबूत होगा. नए कानून के तरत परीक्षाओं में किसी भी तरह की तकनीकी सेंधमारी या मिलीभगत को रोकने के लिए जांच एजेंसियों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं.
यह भी पढ़ें: 'परिसीमन से होगा नुकसान, विपक्ष ने फैलाया झूठ', संशोधन बिल पर PM नरेंद्र मोदी की सफाई
युवाओं के भविष्य को मिलेगी सुरक्षा
पिछले कुछ सालों में अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं और इसी साल नीट का प्रश्नपत्र लीक होने से अभ्यर्थियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी. इस नए कानून के लागू होने से न सिर्फ अभ्यर्थियों में भरोसा बढ़ेगा, बल्कि परीक्षाएं निष्पक्ष तरीके से और समय पर हो पाएंगी.
---- समाप्त ----
Latest News in Hindi »
Advertisement
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सक्षम पिता ने विधायी संस्था से सामाजिक संस्था में दांव चलाया

सीजेपी का आंदोलन शीघ्रता से ख़त्म करने का सवाल

कोटड़ी तालाब से अतिक्रमण हटाने का आदेश, भूमाफियाओं ने कब्जा किया था कब्जा

परीक्षा संशोधन बिल अब कानून: पेपर लीक पर 10 साल की सजা और 10 करोड़ का जुर्माना

मध्यस्थता संबंधी कानून में संशोधन की जरूरत: जनकेंद्रित दृष्टिकोण पर ध्यान देना

वियतनाम में डोंग थाप प्रांत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कानून का प्रसार

नए कानून से पारदर्शिता और सुरक्षा का माहौल बनेगा, भर्ती जांच में बड़े संशोधन

बैंक कर्मी तैयार करें ऋण चुकाने के लिए यथा संभव मानसिकता!
ताज़ा ख़बरें
- आवारा मवेशी और कानूनी जटिलताएं
- जींद अदालत परिसर में बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने कराया परिसर खाली
- विपक्ष ने दिया सर्वमान्यता प्राप्त विश्वासग्रस्त प्रस्ताव
- लघु और मध्यम उद्यमों के लिए साइबर सुरक्षा कौशल का विकास
- आठ जिलों में स्थायी लोक अदालतें खुलेंगी
- साइबर ठगों के लिए देशव्यापी चेतावनी: नया दंडकारी कानून, डीपफेक के खिलाफ कार्रवाई
- अकाल तख्त को बेअदबी कानून के संशोधित मसौदे से असंतोष, जत्थेदार ने 90% सुझावों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया
- एंटी-पेपर लीक कानून: परीक्षाओं में होगी पारदर्शिता, 3 बड़े फायदे!

