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वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, तीन प्रमुख प्रावधानों पर रोक
संविधान पीठ ने वक्फ अधिनियम 2025 के तीन प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाते हुए केंद्र से जवाब तलब किया।
विधि डेस्क9 जून 2026 को 10:40 pm बजे

संविधान पीठ ने वक्फ अधिनियम 2025 के तीन प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाते हुए केंद्र से जवाब तलब किया।
मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार किया जाएगा।
अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया और कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रावधानों का बचाव किया।
पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन हर हाल में अनिवार्य है।
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