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मध्यस्थता को बढ़ावा: मीडिएशन अधिनियम के तहत नए केंद्र शुरू

अदालतों का बोझ घटाने के लिए वैकल्पिक विवाद निपटान पर ज़ोर।

विधि डेस्क10 जून 2026 को 01:48 am बजे
मध्यस्थता को बढ़ावा: मीडिएशन अधिनियम के तहत नए केंद्र शुरू

अदालतों का बोझ घटाने के लिए वैकल्पिक विवाद निपटान पर ज़ोर।

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार किया जाएगा।

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया और कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रावधानों का बचाव किया।

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन हर हाल में अनिवार्य है।

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