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CLAT सुधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, परीक्षा प्रारूप पर सवाल
लॉ स्कूल प्रवेश परीक्षा के प्रारूप और आरक्षण नीति को लेकर मामला अदालत में।
विधि डेस्क10 जून 2026 को 01:48 am बजे

लॉ स्कूल प्रवेश परीक्षा के प्रारूप और आरक्षण नीति को लेकर मामला अदालत में।
अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया और कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रावधानों का बचाव किया।
पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन हर हाल में अनिवार्य है।
विशेषज्ञों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए महत्वपूर्ण नज़ीर बनेगी।
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