होम›नियम›आपराधिक अपील: साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्ति, हाई कोर्ट का फैसला
नियम
आपराधिक अपील: साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्ति, हाई कोर्ट का फैसला
अभियोजन की कमज़ोरियों पर अदालत की विस्तृत टिप्पणी, बरी करने का आदेश।
विधि डेस्क9 जून 2026 को 09:06 pm बजे

अभियोजन की कमज़ोरियों पर अदालत की विस्तृत टिप्पणी, बरी करने का आदेश।
मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार किया जाएगा।
अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया और कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रावधानों का बचाव किया।
पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन हर हाल में अनिवार्य है।
संबंधित ख़बरें

ब्रेकिंग न्यूज़
सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ की महत्वपूर्ण सुनवाई आज, संशोधन की वैधता पर फैसला संभव

ब्रेकिंग न्यूज़
हाई कोर्ट: व्यक्तिगत डेटा-संरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई का आदेश

ब्रेकिंग न्यूज़
ट्रिब्यूनल: कर मामलों में राहत — फ़ाइलिंग की समय-सीमा बढ़ाने की मांग पर निर्णय

ब्रेकिंग न्यूज़

