होमनियमआपराधिक अपील: साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्ति, हाई कोर्ट का फैसला
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आपराधिक अपील: साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्ति, हाई कोर्ट का फैसला

अभियोजन की कमज़ोरियों पर अदालत की विस्तृत टिप्पणी, बरी करने का आदेश।

विधि डेस्क9 जून 2026 को 09:06 pm बजे
आपराधिक अपील: साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्ति, हाई कोर्ट का फैसला

अभियोजन की कमज़ोरियों पर अदालत की विस्तृत टिप्पणी, बरी करने का आदेश।

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार किया जाएगा।

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया और कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रावधानों का बचाव किया।

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन हर हाल में अनिवार्य है।

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