70 हजार टीचर्स को टीईटी से बचाने की कोशिश: स्कूल शिक्षा विभाग में 2005 से 2009 भर्ती शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा
स्कूल शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट में 2005 से 2009 के बीच भर्ती हुए लगभग 70,000 शिक्षकों को टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) से राहत दिलाने के लिए याचिका लगाने की तैयारी कर रहा है।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
- Hindi News
- Local
- Mp
- Bhopal
- MP School Teachers: SC Move For 2005 09 Appointed Faculty
70 हजार टीचर्स को टीईटी से बचाने की कोशिश:MP में 2005 से 2009 के बीच भर्ती शिक्षकों के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा स्कूल शिक्षा विभाग
- कॉपी लिंक
एमपी के करीब 70 हजार टीचरों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से राहत दिलाने स्कूल शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगा। विभाग का तर्क है कि साल 2005 से 2009 के बीच भर्ती हुए शिक्षकों ने पहले ही सरकारी चयन परीक्षा पास कर नौकरी हासिल की थी, इसलिए उन्हें दोबारा पात्रता परीक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट यह दलील स्वीकार करता है, तो हजारों शिक्षकों को राहत मिल सकती है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2025 के आदेश के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने अप्रैल में निर्देश जारी कर प्रदेश के स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के उन सभी शिक्षकों के लिए जुलाई-अगस्त में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आयोजित कराने को कहा है, जिनकी नियुक्ति साल 1998 से 2009 के बीच, यानी शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून लागू होने से पहले हुई थी।
इस आदेश से प्रदेश के करीब डेढ़ लाख शिक्षक प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि पांच साल से कम है, उन्हें परीक्षा से छूट मिलेगी। वहीं, पांच साल से अधिक सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना जरूरी होगा। परीक्षा पास नहीं करने वाले टीचरों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट ने TET पास करने की समयसीमा पहले 31 अगस्त 2027 तय की थी। जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी गई है।
2005 से 2009 में भर्ती शिक्षकों को राहत दिलाने की तैयारी
स्कूल शिक्षा विभाग साल 2005 से 2009 के बीच भर्ती हुए करीब 70 हजार शिक्षकों को पात्रता परीक्षा से राहत दिलाने के लिए नया कानूनी प्रयास कर रहा है। इन शिक्षकों की नियुक्ति सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के आधार पर हुई थी। हालांकि, यह परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) नहीं थी और न ही इसे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) के निर्धारित मानकों के अनुरूप आयोजित किया गया था।
सूत्रों के मुताबिक, विधि विभाग और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से राय लेने के बाद राज्य सरकार एक सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर कर सकती है। याचिका में अदालत से अनुरोध किया जाएगा कि साल 2005 से 2009 के बीच भर्ती शिक्षकों ने पहले ही सरकारी चयन परीक्षा पास कर नियुक्ति प्राप्त की है, इसलिए उन्हें दोबारा पात्रता परीक्षा देने से छूट दी जाए।
विभागीय अधिकारियों का मानना है कि इस याचिका में राहत मिलने की संभावना सीमित है, लेकिन शिक्षकों के हित को देखते हुए यह कानूनी पहल की जा रही है। यदि सुप्रीम कोर्ट राहत देता है, तो पात्रता परीक्षा के दायरे में आने वाले करीब आधे शिक्षकों को इसका लाभ मिल सकता है। फिलहाल मामला विचाराधीन होने के कारण विभाग के अधिकारी आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी करने से बच रहे हैं।
व्यापमं के माध्यम से इन वर्षों में हुई शिक्षक भर्ती
स्कूल शिक्षा विभाग ने साल 2005-06 में पहली बार व्यापमं (व्यावसायिक परीक्षा मंडल) के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। इसके बाद 2008-09 में भी व्यापमं के जरिए भर्ती परीक्षा कराकर शिक्षकों की नियुक्तियां की गईं। वहीं 2010-11 और 2012-13 में गुरुजी और अनुदेशकों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई, जिसके बाद उन्हें अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया।
दोबारा याचिका पर भी नहीं मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने पात्रता परीक्षा कराने के निर्देश जारी किए तो शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध किया। इसके बाद विभाग और शिक्षक संगठनों ने अलग-अलग याचिकाएं दायर कर आदेश में राहत की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दिया कि पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य होगा और इस शर्त में कोई छूट नहीं दी जा सकती।
हालांकि, कोर्ट ने शिक्षकों को आंशिक राहत देते हुए परीक्षा आयोजित करने की समय-सीमा एक साल बढ़ाकर अगस्त 2028 तक कर दी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि जो शिक्षक पहली बार में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे, उन्हें बाद में होने वाली प्रत्येक पात्रता परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। ऐसे में अब स्कूल शिक्षा विभाग के पास निर्धारित समय-सीमा के भीतर पात्रता परीक्षा आयोजित कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
65 से अधिक याचिकों का खारिज कर चुका है सुप्रीम कोर्ट
शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर सुप्रीम कोर्ट 65 से अधिक पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर चुका है। ये याचिकाएं राज्य सरकारों, शिक्षक संगठनों और व्यक्तिगत शिक्षकों ने दायर की थीं। सभी ने 2025 के फैसले पर पुनर्विचार मांगा था।
RTE एक्ट में पहले से न्यूनतम योग्यता हासिल करने की व्यवस्था
अलग-अलग पुनर्विचार याचिकों पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि TET परीक्षा कराने में समय और संसाधन लगते हैं, इसलिए दो साल की अवधि बढ़ाकर तीन साल की गई है। मामला उन शिक्षकों से जुड़ा है जिन्हें RTE एक्ट 2009 लागू होने से पहले नियुक्त किया गया था और जिनके रिटारमेंट में पांच साल से अधिक समय बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के फैसले में कहा था कि ऐसे शिक्षकों को 1 सितंबर 2025 से दो साल के भीतर TET पास करना होगा।
कोर्ट ने कहा कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन (RTE) एक्ट में पहले से व्यवस्था है कि सेवा में मौजूद शिक्षक भी तय समय में न्यूनतम योग्यता हासिल करें।
कानून लागू होने के समय सेवा में रहे शिक्षकों के लिए अलग प्रावधान था और उन्हें आवश्यक योग्यता हासिल करने का समय दिया गया था। इससे स्पष्ट है कि संसद चाहती थी कि सभी शिक्षक न्यूनतम मानकों को पूरा करें।
कोर्ट ने कहा कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) की अधिसूचनाएं या अधीनस्थ नियम मूल कानून से ऊपर नहीं हो सकते, इसलिए किसी छूट के आधार पर TET की अनिवार्यता खत्म नहीं की जा सकती।
बेंच ने कहा कि केवल नौकरी जाने की आशंका के आधार पर फैसला निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे बिना TET योग्यता वाले शिक्षक सेवा में बने रहेंगे और इसका असर आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा पर पड़ेगा।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि 2011 के संशोधन से पहले नियुक्त शिक्षकों को करियर के बीच में TET पास करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और इससे सेवा शर्तों में अनुचित बदलाव होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील भी खारिज कर दी।
यह खबर भी पढ़ें…
MP के 1.5 लाख शिक्षकों को TET पास करना अनिवार्य:SC ने कहा- बच्चों के भविष्य से समझौता नहीं, पात्रता परीक्षा जरूरी; 1 साल का अतिरिक्त समय
मध्यप्रदेश के डेढ़ लाख से ज्यादा शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) देनी ही पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिव्यू पिटीशनों पर फैसला सुनाते हुए कहा कि बच्चों के बेहतर शैक्षणिक विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों का TET पास करना जरूरी है। पढ़ें पूरी खबर…
- MP में कृषि विस्तार अधिकारी के 2784 पदों पर भर्ती: AEO के लिए आज से आवेदन शुरू, 17 जुलाई तक मौका; 2 अगस्त से परीक्षा
- देर से दफ्तर आने वालों पर एक्शन लेगी सरकार: सीएम बोले-अधिकारी समय पर ऑफिस आएं, केन-मंदाकिनी नदी जोड़ों पर यूपी सरकार से होगी मीटिंग
- CM की डेडलाइन खत्म होने के बाद A+ में ट्रांसफर: रात 10 बजे आई EOW, एसआई और इंस्पेक्टर की लिस्ट, कई विभागों में अभी भी पेंडिंग
- नर्मदा के समग्र विकास के लिए रोडमैप तैयार: परिक्रमा मार्ग पर लगेंगी साइन बोर्ड, मंदिर में अन्न क्षेत्र होंगे; नमन मिशन में 100 करोड़ का फंड
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट की गवाहों पर निगरानी, तमिलनाडु सरकार के मंत्री पर प्रभावित करने का आरोप

कचरा डंपिंग का मामला: स्थायी लोक अदालत ने दिखाई सख्ती, कहा- समस्या का समाधान सुनिश्चित करना होगा

एलन मस्क को ट्विटर धोखाधड़ी मामले में फिर से बड़ा झटका, अदालत ने उनके फैसले को रद्द करने के प्रयास को खारिज कर दिया

सुप्रीम कोर्ट की पहल से लोन विवाद का समाधान

मुंबई में खुले मैनहोल पर बीएमसी को फटकार

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सरकारी अधिकारियों को परिश्रम करने के लिए कहा

गोवा में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा को हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया

मुहर्रम ताजिया के लिए नए मार्ग की मांग पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला: न ताजिया, न तो निशानगाही
ताज़ा ख़बरें
- गोवा में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा हटाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में SC दखल देने से इनकार
- 11 साल पुराने कब्जा विवाद में अदालत का फैसला: कब्जा अवैध, मकान खाली करने का आदेश होगा लागू
- कांग्रेस मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जाएगी, मीनाक्षी नटराजन ने चुनाव आयोग का फैसला खारिज किया
- न्यायमूर्ति वी मोहना ने कहा कि पहला कार्यक्रम, अभिभूत और सम्मानित महसूस कर रही हूं
- सुप्रीम कोर्ट का सख्त संदेश: पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं, सिस्टम पर भरोसा रखें
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने विनेश फोगाट के कारण बताओ नोटिस का तेजी से समाधान करने का निर्देश दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के मोरमुगाओ बंदरगाह से शिवाजी महाराज की मूर्ति हटाने के आदेश को खारिज कर दिया
- ताज महल के अंदर मंदिर मौजूद होने का दावा करने वाली याचिका पर HC ने केंद्र, ASI से जवाब मांगा

