मप्र के 70 हजार शिक्षकों को फिर से सुप्रीम कोर्ट में मिलेगी सांत्वना?
मप्र के करीब 70 हजार शिक्षकों को टीईटी से राहत दिलाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहा है। विभाग की दलील है कि ये शिक्षक पहले ही सरकारी चयन परीक्षा पास कर नौकरी हासिल कर चुके हैं।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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शिक्षकों के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा विभाग:70 हजार शिक्षक ऐसे जो परीक्षा पास कर नौकरी पर आए
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मप्र के करीब 70 हजार शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से राहत दिलाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहा है।
विभाग की दलील है कि साल 2005 से 2009 के बीच भर्ती हुए शिक्षकों ने पहले ही सरकारी चयन परीक्षा पास कर नौकरी हासिल की थी, इसलिए उन्हें दोबारा पात्रता परीक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। इस काम से जुड़े अफसरों ने बताया कि इसकी तैयारी की जा रही है।
इस मामले में विभाग मप्र विधि विभाग और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से राय मशविरा करने के बाद अगले सप्ताह तक नई याचिका दायर कर सकता है। हालांकि, इसके पहले सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्पष्ट निर्णय कर चुका है कि परीक्षा देनी ही होगी।
डेढ़ लाख प्रभावित
सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2025 के आदेश के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने इसी साल अप्रैल में निर्देश जारी कर स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के उन सभी शिक्षकों के लिए जुलाई- अगस्त में टीईटी आयोजित कराने को कहा था, जिनकी नियुक्ति 1998 से 2009 के बीच हुई थी।इससे प्रदेश के करीब डेढ़ लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं।
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