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12 सितंबर को लोक अदालत में ई‑चालान और वाहन मामलों का त्वरित निपटारा

एक समीक्षा बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ललन कुमार रजक और जिला परिवहन पदाधिकारी ने 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में मोटर वाहन अधिनियम के तहत लंबित मामलों, ट्रैफ़िक ई‑चालान और अन्य परिवहन‑संबंधी विवादों को आपसी समझौते से जल्दी सुलझाने पर बल दिया गया, साथ ही वाहन मालिकों के लिए अलग काउंटर और हेल्प‑डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे।

10 सितंबर 2026 को 02:04 am बजे
12 सितंबर को लोक अदालत में ई‑चालान और वाहन मामलों का त्वरित निपटारा

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar

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12 को लोक अदालत, ई-चालान और वाहन से जुड़े केस का होगा निपटारा

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आगामी 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी और परिवहन विभाग से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित निपटारे को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ललन कुमार रजक और जिला परिवहन पदाधिकारी ने की।

बैठक में मोटर वाहन अधिनियम के तहत लंबित मामलों, ट्रैफिक ई-चालान, परिवहन से जुड़े अन्य विवादों को आपसी सहमति और समझौते से प्राथमिकता पर निपटाने पर जोर दिया गया। लोक अदालत के दिन परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के बकाया ई-चालान, अदालत में लंबित वाहन संबंधी वादों का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा। डीएलएसए सचिव ने निर्देश दिया कि वाहन मालिकों और चालान धारकों को समय रहते सूचना और नोटिस भेजे जाएं। लोक अदालत के दिन उनकी मौजूदगी सुनिश्चित की जाए। लोक अदालत परिसर में परिवहन विभाग के लिए अलग काउंटर और हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे। यहां मामलों की जानकारी दी जाएगी। प्रक्रिया को सरल रखा जाएगा। डीएलएसए सचिव और जिला परिवहन पदाधिकारी ने आम लोगों और वाहन चालकों से अपील की कि वे 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने लंबित चालान और कोर्ट केस खत्म कराएं। यह बिना अदालती फीस के मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने का अवसर है। इससे मुकदमों का बोझ घटेगा। पक्षकारों का समय और पैसा बचेगा।

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