ईसीआई ने टोटलाइज़र के प्रभाव पर चिंता जताई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बीच संभावित टकराव का संकेत
ईसीआई ने एन चंद्रबाबू नायडू बनाम भारत संघ एवं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारतीय चुनाव आयोग मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देशों के साथ टोटलाइज़र के परिचय से संभावित टकराव का दावा किया। संस्था ने बताया कि दोनों निर्देश "विशिष्ट, बूथ‑वार और मशीन‑वार आधार" पर वोटों की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं, जिसे टोटलाइज़र संरक्षित नहीं कर पाएगा।

सौजन्य से:- Live Law
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ईसीआई ने प्रस्तुत किया कि दोनों निर्देश "विशिष्ट, बूथ-वार और मशीन-वार आधार" पर वोटों की उपलब्धता मानते हैं, जिसे टोटलाइज़र संरक्षित नहीं करेगा। इसमें कहा गया है कि टोटलाइज़र को पेश करने से "भारत के चुनाव आयोग को इन अनिवार्य निर्देशों का प्रभावी ढंग से अनुपालन करने से रोका जा सकेगा"।
केस: योगेश गुप्ता बनाम भारत निर्वाचन आयोग WP(c) 422/201, अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ और अन्य WP(C) संख्या 927/2017 और इमरान खान बनाम भारत संघ WP(C) संख्या 585/2014
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