होममुकदमेअमेरिकी दंड प्रभाग ने अदानी के खिलाफ कार्रवाई को वापस लिया
मुकदमे

अमेरिकी दंड प्रभाग ने अदानी के खिलाफ कार्रवाई को वापस लिया

अमेरिकी दंड प्रभाग ने भारतीय उद्योगपति गौतम अदानी के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को वापस ले लिया है। न्याय विभाग ने कानूनी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए यह फैसला किया है, जिसमें पर्याप्त सबूतों की कमी होने या अभियोक्ताओं के खिलाफ साक्ष्यों की कमी की जांच की जाती है।

19 मई 2026 को 05:32 am बजे
अमेरिकी दंड प्रभाग ने अदानी के खिलाफ कार्रवाई को वापस लिया

सौजन्य से:- Bar & Bench

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने गौतम अदानी और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक आरोप वापस ले लिए हैं। यह फैसला अमेरिकी कानून के तहत आपराधिक मामलों को वापस लेने के प्रावधानों के तहत किया गया है।

Bar & Bench के अनुसार, यह मामला अमेरिकी न्याय प्रणाली के तहत चल रहा था और इसमें कई वकीलों ने भाग लिया था। इस मामले में अदानी और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब डीओजे ने उन सभी आरोपों को वापस ले लिया है।

यह फैसला अमेरिकी कानून के तहत आपराधिक मामलों को वापस लेने के प्रावधानों के तहत किया गया है। इसमें यह देखा जाता है कि क्या मामले में पर्याप्त सबूत हैं और क्या अभियुक्तों के खिलाफ आरोप लगाने के लिए पर्याप्त कारण है। अगर नहीं, तो आरोप वापस ले लिए जाते हैं।

#गौतम अदानी#अमेरिकी न्याय विभाग#आपराधिक आरोप

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
सुपौल में 12 सितंबर को लोक अदालत, 16,600 ट्रैफ़िक‑परिवहन मामलों का त्वरित निपटारा, 90‑दिन पुराने चालानों पर 50% तक राहत
मुकदमे

सुपौल में 12 सितंबर को लोक अदालत, 16,600 ट्रैफ़िक‑परिवहन मामलों का त्वरित निपटारा, 90‑दिन पुराने चालानों पर 50% तक राहत

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शरिया कोर्ट के आदेश को कानूनी मान्यता नहीं दी
मुकदमे

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शरिया कोर्ट के आदेश को कानूनी मान्यता नहीं दी

हरी झंडी दिखाकर शुरू, 12 सितंबर को हमीरपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
मुकदमे

हरी झंडी दिखाकर शुरू, 12 सितंबर को हमीरपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

लखनऊ की पुलिस‑कानूनी सेवा मिलकर लोक अदालत का प्रचार करेंगे गांव-गांव
मुकदमे

लखनऊ की पुलिस‑कानूनी सेवा मिलकर लोक अदालत का प्रचार करेंगे गांव-गांव

सर्वर त्रुटि 500: अस्थायी व्यवधान
मुकदमे

सर्वर त्रुटि 500: अस्थायी व्यवधान

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल एवं कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाई: बिना आरटीई, एनसीटीई, यूजीसी योग्यता के नहीं होंगे
मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल एवं कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाई: बिना आरटीई, एनसीटीई, यूजीसी योग्यता के नहीं होंगे

सर्वर त्रुटि 500 – पुनः प्रयास करें
मुकदमे

सर्वर त्रुटि 500 – पुनः प्रयास करें

500 सर्वर त्रुटि: अस्थायी समस्या
मुकदमे

500 सर्वर त्रुटि: अस्थायी समस्या

ताज़ा ख़बरें