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सशस्त्र पुलिस वालों को टैटू के बारे में ध्यान रखें, पूरी तरह से बैन नहीं लेकिन मानकों का पालन होगा!

दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया है कि सेंट्रल अर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) में उम्मीदवारों को टैटू पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, बस यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके टैटू की विशेषता उनके नियमों के अनुसार है।

2 जुलाई 2026 को 02:23 pm बजे
सशस्त्र पुलिस वालों को टैटू के बारे में ध्यान रखें, पूरी तरह से बैन नहीं लेकिन मानकों का पालन होगा!

सौजन्य से:- Live Law

सशस्त्र पुलिस बलों में टैटू पूरी तरह वर्जित नहीं, लेकिन निर्धारित मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए: दिल्ली उच्च न्यायालय

नूपुर थपलियाल

1 जुलाई 2026 4:45 अपराह्न IST

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1 जुलाई 2026 4:45 अपराह्न IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में टैटू पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे टैटू उनकी सामग्री, स्थान और आकार के संबंध में निर्धारित मानकों के अनुरूप हों। [2026 लाइव लॉ (डेल) 600] न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति अमित महाजन की खंडपीठ ने खारिज करते हुए यह टिप्पणी की...

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