होमवकीलअदालत में चला ताजमहल का जलाभिषेक मामला, अब 2 सितंबर को सुनवाई
वकील

अदालत में चला ताजमहल का जलाभिषेक मामला, अब 2 सितंबर को सुनवाई

ताजमहल को तेजोमहालय शिव मंदिर बताते हुए सावन में जलाभिषेक और सावन के चार सोमवार निशुल्क प्रवेश की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने विपक्षी अधिवक्ता को सूचना देने के लिए समय देते हुए अगली सुनवाई 2 सितंबर तय की है।

12 अगस्त 2026 को 11:56 pm बजे
अदालत में चला ताजमहल का जलाभिषेक मामला, अब 2 सितंबर को सुनवाई

सौजन्य से:- Amar Ujala

{"_id":"6a7d032924b6c21a1f00c6d5","slug":"taj-mahal-jalabhishek-plea-agra-court-schedules-next-hearing-for-2-september-2026-08-13","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Taj Mahal: ताज में जलाभिषेक होगा कि नहीं? अदालत में सुनवाई फिर टली; अब 2 सितंबर को अगली तारीख","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Taj Mahal: ताज में जलाभिषेक होगा कि नहीं? अदालत में सुनवाई फिर टली; अब 2 सितंबर को अगली तारीख

Thu, 13 Aug 2026 05:05 AM IST

Dhirendra Singh

अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

Published by: Dhirendra Singh

Updated Thu, 13 Aug 2026 05:05 AM IST

सार

ताजमहल को तेजोमहालय शिव मंदिर बताते हुए सावन में जलाभिषेक और सावन के चार सोमवार निशुल्क प्रवेश की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने विपक्षी अधिवक्ता को सूचना देने के लिए समय देते हुए अगली सुनवाई 2 सितंबर तय की है।

विज्ञापन

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें

या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें

अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो

विस्तार

ताजमहल को तेजोमहालय शिव मंदिर बताते हुए सावन माह में जलाभिषेक की अनुमति के लिए दायर वाद पर बुधवार को अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन सप्तम न्यायाधीश रजत शुक्ला की अदालत में सुनवाई हुई। उन्होंने अगली सुनवाई के लिए 2 सितंबर की तारीख तय की है।

विज्ञापन

योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने 23 जुलाई, 2024 को वाद दाखिल किया था। मांग की थी कि सावन के चार सोमवार ताजमहल को हिंदुओं के लिए निशुल्क रखा जाए। जब शाहजहां के उर्स और ईद पर ताजमहल निशुल्क होता है तो सावन के सोमवार भी निशुल्क होने चाहिए। वाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और भारत संघ को प्रतिवादी बनाया गया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

सुनवाई के दौरान विपक्षी सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। अदालत ने कहा कि मामला पहली बार स्थानांतरित होकर आया है। इसलिए सेक्शन 89 ए जनरल लूज सिविल के तहत सुनवाई होगी। विपक्षी अधिवक्ता को सूचना के लिए समय दिया गया है। 23 फरवरी, 2026 को जैदी पर बार-बार नकल मांगने पर 300 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
विशेष अदालत ने कल्याणकारी योजना को समर्थन दिया
वकील

विशेष अदालत ने कल्याणकारी योजना को समर्थन दिया

बंगाल में एसआईआर मामले: सुप्रीम कोर्ट ने कोई समयसीमा नहीं निर्धारित करने से इनकार किया, अपील निपटान पर डेटा मांगा
वकील

बंगाल में एसआईआर मामले: सुप्रीम कोर्ट ने कोई समयसीमा नहीं निर्धारित करने से इनकार किया, अपील निपटान पर डेटा मांगा

उत्तर प्रदेश सरकार से 16 साल पुराने संविदा शिक्षकों के भविष्य के बारे में जवाब मांगा गया
वकील

उत्तर प्रदेश सरकार से 16 साल पुराने संविदा शिक्षकों के भविष्य के बारे में जवाब मांगा गया

राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 38 तक बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अधिनियम पारित किया
वकील

राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 38 तक बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अधिनियम पारित किया

12-15 मामले तक सीमित: यूएपीए मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
वकील

12-15 मामले तक सीमित: यूएपीए मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की ग्यारहवीं घंटी, 17 अगस्त को होगी सुनवाई
वकील

कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की ग्यारहवीं घंटी, 17 अगस्त को होगी सुनवाई

हाइड्रा प्रमुख को अवमानना नोटिस: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने निजी संपत्ति के अनधिकृत विध्वंस पर सख्ती दिखाई
वकील

हाइड्रा प्रमुख को अवमानना नोटिस: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने निजी संपत्ति के अनधिकृत विध्वंस पर सख्ती दिखाई

बेटियों को पिता की प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा
वकील

बेटियों को पिता की प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा

ताज़ा ख़बरें