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सुप्रीम कोर्ट के जज बनकर धोखाधड़ी का दोषी ठहराए गए सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला चुनौती दी

2017 के भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज बनकर धोखाधड़ी करने के दोष में ट्रायल कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर को दोषी ठहराया। अब वह दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करते हुए निचली अदालत के फैसले और उसके चरित्र पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों को हटाने की माँग कर रहे हैं, यह कहते हुए कि फैसला केवल साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए।

27 अगस्त 2026 को 01:56 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट के जज बनकर धोखाधड़ी का दोषी ठहराए गए सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला चुनौती दी

सौजन्य से:- Jagran

दिल्ली कोर्ट के निर्णय को सुकेश चंद्रशेखर ने दी हाई कोर्ट में चुनौती, जज बनकर धोखाधड़ी करने के मामले में दोषी करार

ठग सुकेश चंद्रशेखर ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर धोखाधड़ी करने के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने ...और पढ़ें

HighLights

- सुकेश चंद्रशेखर ने हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी।

- सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर धोखाधड़ी करने के मामले में दोषी करार।

- निचली अदालत के फैसले से अपमानजनक टिप्पणियां हटाने की मांग।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के जज बनकर धोखाधड़ी करने के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी करार देकर सजा सुनाने के निर्णय को ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

सुकेश को 2017 के भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत के लिए एक विशेष जज को प्रभावित करने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर धोखाधड़ी करने का दोषी ठहराया गया है।

कलंकपूर्ण और अनावश्यक टिप्पणियों को हटाने की मांग

चंद्रशेखर ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में उसके चरित्र के बारे में की गई अपमानजनक, निंदात्मक, कलंकपूर्ण और अनावश्यक टिप्पणियों को हटाने की मांग की है। सुकेश ने अपील याचिका में कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने बार-बार उसके बारे में ऐसी बातें कही हैं जो मामले के फैसले के लिए पूरी तरह से अनावश्यक थीं।

यह भी तर्क दिया गया कि ट्रायल कोर्ट का फैसला उस बुनियादी नियम के खिलाफ है जिसके तहत किसी मामले का फैसला साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए, न कि आरोपित के माने गए चरित्र के आधार पर।

यह भी पढ़ें- दिल्ली में मिलावटखोरों पर शिकंजा, त्योहारों से पहले 508 किलो नकली पनीर नष्ट

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