चेक बाउंस मामले में दोषी की सजा पर रोक
अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी को राहत देते हुए निचली अदालत की दी सजा पर रोक लगाई है।

सौजन्य से:- Amar Ujala
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Sirmour News: अदालत 6
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चेक बाउंस मामले में दोषी की सजा पर रोक, अपील तक राहत
नाहन। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी को राहत देते हुए निचली अदालत की दी सजा पर रोक लगाई है। अदालत ने यह आदेश मोहिंदर सिंह बनाम अंशुल मामले में दिया है। यह मामला साल 2022 का है। सीजेएम, नाहन ने 3 जून 2026 को मोहिंद्र सिंह को दोषी ठहराते हुए छह महीने के कारावास और 1.50 लाख रुपये का मुआवजा देने की सजा सुनाई थी। अब दोषसिद्धि के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील दायर की। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा कि अपील के निपटारे में समय लग सकता है। इसी कारण सजा के फैसले को अपील के अंतिम निपटारे तक निलंबित कर दिया। अदालत ने शर्त लगाई है कि मोहिंद्र सिंह को दो महीने के भीतर मुआवजा राशि का 25 जमा करना होगा। साथ ही 50,000 का व्यक्तिगत बांड पेश करना होगा।
संवाद-- -- -- -- --
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नाहन। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी को राहत देते हुए निचली अदालत की दी सजा पर रोक लगाई है। अदालत ने यह आदेश मोहिंदर सिंह बनाम अंशुल मामले में दिया है। यह मामला साल 2022 का है। सीजेएम, नाहन ने 3 जून 2026 को मोहिंद्र सिंह को दोषी ठहराते हुए छह महीने के कारावास और 1.50 लाख रुपये का मुआवजा देने की सजा सुनाई थी। अब दोषसिद्धि के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील दायर की। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा कि अपील के निपटारे में समय लग सकता है। इसी कारण सजा के फैसले को अपील के अंतिम निपटारे तक निलंबित कर दिया। अदालत ने शर्त लगाई है कि मोहिंद्र सिंह को दो महीने के भीतर मुआवजा राशि का 25 जमा करना होगा। साथ ही 50,000 का व्यक्तिगत बांड पेश करना होगा।
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