होममुकदमेगया में न्यायिक पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए रणनीतिक बैठक की
मुकदमे

गया में न्यायिक पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए रणनीतिक बैठक की

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश और जिला न्यायाधीश के आदेश पर मंगलवार को गया के अनुमंडलीय न्यायालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। जिला जज प्रथम‑सह‑अध्यक्ष लवकुश कुमार ने त्वरित मामले निष्पादन, समय पर नोटिस जारी करने और प्री‑सिटिंग के माध्यम से समझौते को बढ़ावा देने के निर्देश दिये। उन्होंने जनता से अपील की कि वे 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने निस्तारण योग्य मामलों को आपसी समझौते के आधार पर हल करें।

1 सितंबर 2026 को 01:33 pm बजे
गया में न्यायिक पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए रणनीतिक बैठक की

सौजन्य से:- bhaskar.com

- Hindi News

- Local

- Bihar

- Gaya

- Sherghati

- Gaya Court Judicial Officers Meeting | National Lok Adalat Success 2026

राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता पर बैठक:गया में न्यायिक पदाधिकारियों की बैठक हुई संपन्न

- कॉपी लिंक

गया के अनुमंडलीय न्यायालय में मंगलवार को न्यायिक पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक आगामी 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी।

बैठक का आयोजन बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (बालसा) के निर्देश पर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गया राकेश कुमार सिंह के आदेशानुसार किया गया।

बैठक की अध्यक्षता जिला जज प्रथम-सह-अध्यक्ष, अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति, गया लवकुश कुमार ने की। उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए न्यायिक पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

लवकुश कुमार ने चिन्हित मामलों में संबंधित पक्षकारों को समय पर नोटिस जारी करने पर जोर दिया। उन्होंने प्री-सिटिंग के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति और समझौता कायम कराने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत विवादों के त्वरित और सरल समाधान का एक प्रभावी माध्यम है। इसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सके।

उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे आगामी 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने निस्तारण योग्य मामलों को आपसी समझौते के आधार पर समाप्त कराने का अवसर प्राप्त करें।

इसके लिए पक्षकार संबंधित न्यायालय अथवा विधिक सेवा समिति से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने लोक अदालत की सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया।

बैठक में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम राजेश कुमार सिंह, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय प्रीति कुमारी, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय संजय कुमार और अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार सहित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के सभी न्यायिक दंडाधिकारी उपस्थित थे।

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
सुपौल में 12 सितंबर को लोक अदालत, 16,600 ट्रैफ़िक‑परिवहन मामलों का त्वरित निपटारा, 90‑दिन पुराने चालानों पर 50% तक राहत
मुकदमे

सुपौल में 12 सितंबर को लोक अदालत, 16,600 ट्रैफ़िक‑परिवहन मामलों का त्वरित निपटारा, 90‑दिन पुराने चालानों पर 50% तक राहत

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शरिया कोर्ट के आदेश को कानूनी मान्यता नहीं दी
मुकदमे

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शरिया कोर्ट के आदेश को कानूनी मान्यता नहीं दी

हरी झंडी दिखाकर शुरू, 12 सितंबर को हमीरपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
मुकदमे

हरी झंडी दिखाकर शुरू, 12 सितंबर को हमीरपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

लखनऊ की पुलिस‑कानूनी सेवा मिलकर लोक अदालत का प्रचार करेंगे गांव-गांव
मुकदमे

लखनऊ की पुलिस‑कानूनी सेवा मिलकर लोक अदालत का प्रचार करेंगे गांव-गांव

सर्वर त्रुटि 500: अस्थायी व्यवधान
मुकदमे

सर्वर त्रुटि 500: अस्थायी व्यवधान

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल एवं कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाई: बिना आरटीई, एनसीटीई, यूजीसी योग्यता के नहीं होंगे
मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल एवं कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाई: बिना आरटीई, एनसीटीई, यूजीसी योग्यता के नहीं होंगे

सर्वर त्रुटि 500 – पुनः प्रयास करें
मुकदमे

सर्वर त्रुटि 500 – पुनः प्रयास करें

500 सर्वर त्रुटि: अस्थायी समस्या
मुकदमे

500 सर्वर त्रुटि: अस्थायी समस्या

ताज़ा ख़बरें