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सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, गुरुग्राम के चिंटेल्स पैराडिसो का पुनर्निर्माण मार्च‑अप्रैल से शुरू

लगभग चार साढ़े साल के कानूनी संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चिंटेल्स पैराडिसो के पुनर्निर्माण को हरी झंडी दी, जिससे 532 मौजूदा फ्लैटों की जगह 800 नए फ्लैट बनाए जाएंगे। वर्तमान में रहने वाले 90 परिवारों को दिसंबर तक शिफ्ट कराना होगा, उन्हें 40,000 रुपये शिफ्टिंग चार्ज और 16 रुपये प्रति वर्ग फीट के किराए की व्यवस्था की जाएगी, जबकि बिल्डर को पाँच करोड़ रुपये एस्क्रो में जमा करना होगा। निर्माण कार्य का लक्ष्य अगले वर्ष मार्च या अप्रैल में शुरू कर 48 महीनों में पूरा करना है।

2 सितंबर 2026 को 02:32 am बजे
सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, गुरुग्राम के चिंटेल्स पैराडिसो का पुनर्निर्माण मार्च‑अप्रैल से शुरू

सौजन्य से:- Jagran

गुरुग्राम के चिंटेल्स पैराडिसो को सुप्रीम कोर्ट से मिला ग्रीन सिग्नल, जानिए कब शुरू होगा निर्माण

सर्वोच्च न्यायालय ने चिंटेल्स पैराडिसो के पुनर्निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है, जिससे फ्लैट खरीदारों और बिल्डर के बीच ...और पढ़ें

HighLights

- सुप्रीम कोर्ट ने चिंटेल्स पैराडिसो पुनर्निर्माण विवाद सुलझाया।

- मार्च-अप्रैल से शुरू होगा पुनर्निर्माण, 48 महीने में पूरा।

- फ्लैट मालिकों को शिफ्टिंग चार्ज, किराया और नए फ्लैट।

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। सेक्टर-109 स्थित चिंटेल्स पैराडिसो के पुनर्निर्माण का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान फ्लैट खरीदारों और चिंटल्स इंडिया लिमिटेड के बीच पिछले करीब साढ़े चार साल से चल रहे विवाद का समाधान हो गया।

हालांकि, अदालत का विस्तृत आदेश अभी वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता के मुताबिक, मौजूदा 532 फ्लैट की जगह नई परियोजना में करीब 800 फ्लैट बनाए जाएंगे। पुनर्निर्माण का काम अगले वर्ष मार्च या अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है।

मौजूदा समय में चिंटेल्स पैराडिसो की ए, बी और सी टावर में करीब 90 परिवार रह रहे हैं। इन तीनों टावर में कुल करीब 192 फ्लैट हैं। सुनवाई के दौरान तय व्यवस्था के अनुसार इन परिवारों को दिसंबर के अंत तक अपने फ्लैट खाली कर उनका कब्जा बिल्डर को सौंपना होगा। इसके बाद सोसायटी के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

याचिकाकर्ता के अनुसार, फ्लैटों के पुनर्निर्माण के लिए उनकी तरफ से चिन्हित रियल एस्टेट कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है। नए निर्माण के एवज में मौजूदा फ्लैट मालिकों को प्रति वर्ग फीट एक हजार रुपये बिल्डर को देने होंगे। वहीं, फ्लैट खाली करने पर प्रत्येक परिवार को 40 हजार रुपये शिफ्टिंग चार्ज दिया जाएगा।

जनवरी से मिलेगा किराया

फ्लैट खाली कराने के बाद जनवरी से मालिकों को किराये का भुगतान शुरू किया जाएगा। यह राशि करीब 16 रुपये प्रति वर्ग फीट प्रतिमाह के हिसाब से होगी। किराये की राशि के भुगतान को सुरक्षित रखने के लिए बिल्डर को पांच करोड़ रुपये एस्क्रो खाते में जमा करने होंगे। यदि किसी स्थिति में बिल्डर की तरफ से किराये का भुगतान नहीं किया जाता है तो एस्क्रो खाते में जमा राशि से फ्लैट मालिकों को भुगतान किया जाएगा।

फरवरी तक मंजूर कराने होंगे नक्शे

याचिकाकर्ता के मुताबिक, चिन्हित रियल एस्टेट कंपनी को फरवरी तक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से परियोजना के नक्शे मंजूर कराने होंगे। इसके साथ ही निर्माण से संबंधित अन्य विभागों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लेने होंगे। इसके बाद मार्च या अप्रैल से मौके पर पुनर्निर्माण कार्य शुरू करने का लक्ष्य है।

हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल अपने जवाब में कहा है कि बिल्डर की ओर से आवेदन किए जाने के बाद संबंधित मंजूरियां 15 दिन के भीतर जारी कर दी जाएंगी। पुनर्निर्माण की पूरी प्रक्रिया निर्धारित अवधि में पूरी करने की व्यवस्था तय की गई है।

चार साल में पूरा होगा पुनर्निर्माण

याचिकाकर्ता के अनुसार, नई परियोजना को करीब 48 महीने में पूरा किया जाना है। नई सोसायटी में मौजूदा परियोजना के मुकाबले अधिक फ्लैट होंगे और करीब 800 फ्लैट तैयार किए जाएंगे।

2022 में हुआ था हादसा

चिंटेल्स पैराडिसो में 10 फरवरी 2022 को बड़ा हादसा हुआ था। सोसायटी के डी टावर में छठि के ड्राइंग रूम की छत का एक हिस्सा गिर गया था। हादसे में मलबे के नीचे दबने से दो महिलाओं की मौत हो गई थी। हादसे के बाद फ्लैट मालिकों की मांग पर सोसायटी की संरचनात्मक जांच आईआईटी दिल्ली से कराई गई।

जांच में सोसायटी को रहने के लिहाज से असुरक्षित पाया गया था। सोसायटी में कुल नौ टावर थे। इनमें डी, ई, एफ, जी और एच टावर को पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है। वहीं ए, बी, सी और जे टावर अभी मौजूद हैं। जे टावर पूरी तरह खाली है, लेकिन इसकी बेसमेंट ए, बी और सी टावर की बेसमेंट से जुड़ी होने के कारण इसे अभी ध्वस्त नहीं किया जा सका है।

क्या कहते हैं आरडब्ल्यूए अध्यक्ष

यह फ्लैट मालिकों के लिए बहुत अच्छी खबर और उनकी जीत है। नई परियोजना में अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट तैयार किए जाएंगे। इनका निर्माण याचिकाकर्ताओं की तरफ से चिन्हित बिल्डर करेगा। - राकेश हुड्डा, अध्यक्ष, आरडब्ल्यूए, चिंटेल्स पैराडिसो

सर्वोच्च न्यायालय का विस्तृत फैसला अभी वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है। फैसले के मुताबिक ही सोसायटी के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। फ्लैट खरीदारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि से किराये का भुगतान किया जाएगा। पुनर्निर्माण तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य है। - जेएन यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चिंटल्स इंडिया लिमिटेड

यह भी पढ़ें- गुरुग्राम के अस्पताल ने बिल न चुकाने पर शव देने से किया इनकार, NHRC के एक्शन के बाद परिजनों को सौंपा

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