सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के मामले में हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से अस्पताल ले जाने के मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है, अदालत ने याचिकाकर्ता से जल्दबाजी का कारण पूछा और मामले की सुनवाई बुधवार को करने का निर्णय लिया है।

सौजन्य से:- Jagran
'इतनी जल्दबाजी क्यों?' सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने के खिलाफ PIL पर HC का सवाल; तुरंत सुनवाई से इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से अस्पताल ले जाने को अवैध घोषित करने वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने या ...और पढ़ें
HighLights
- हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक PIL पर तत्काल सुनवाई टाली
- अदालत ने याचिकाकर्ता से जल्दबाजी का कारण पूछा
- मामले की अगली सुनवाई अब बुधवार को होगी
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका (PIL) पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसमें सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर स्थित प्रदर्शन स्थल से सफदरजंग अस्पताल ले जाने की कार्रवाई को अवैध घोषित करने की मांग की गई है।
अदालत ने मामले की सुनवाई बुधवार को करने का निर्णय लिया है। जनहित याचिका को जल्द सूचीबद्ध करने की मांग सोमवार को मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ के समक्ष रखी गई। याचिकाकर्ता की ओर से मामले की त्वरित सुनवाई का अनुरोध किया गया था।
अदालत ने पूछा- इसमें इतनी जल्दबाजी क्या है?
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता से पूछा, ‘इसमें इतनी जल्दबाजी क्या है?’ उन्होंने कहा कि याचिका में केवल यह घोषणा करने की मांग की गई है कि वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटाकर अस्पताल ले जाना अवैध था और ऐसी घोषणा बुधवार को भी की जा सकती है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘आप केवल घोषणा की मांग कर रहे हैं, यह फैसला परसों भी दिया जा सकता है।’
बुधवार को होगी याचिका पर सुनवाई
पीठ ने तत्काल सुनवाई की मांग स्वीकार करने से इनकार करते हुए मामले को बुधवार के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। अब अदालत इस जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगी।
जनहित याचिका में सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर स्थित प्रदर्शन स्थल से सफदरजंग अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने अदालत से इस कार्रवाई को अवैध घोषित करने की मांग की है।
यह भी पढ़ें- क्या CJP के 'संसद चलो' मार्च में शामिल होंगे सोनम वांगचुक? सफदरजंग अस्पताल के डायरेक्टर को लिखा लेटर वायरल
यह भी पढ़ें- CJP के संसद मार्च के चलते दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशन बंद, निकलने से पहले चेक कर लें रूट
यह भी पढ़ें- सोनम वांगचुक को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग लेकर दिल्ली HC पहुंचीं पत्नी, आज होगी सुनवाई
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
वाहन बीमा नियमों में बदलाव: सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, आईआरडीएआई को बनानी होगी सरल नियम

वीडियोग्राफी का केवल कानून और व्यवस्था के लिए नहीं जासूसी के लिए है: सॉलिसिटर जनरल

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममता के नेतृत्व वाली टीएमसी को ईडी द्वारा जब्त किए गए बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति को रद्द कर दिया

वीरता पुरस्कार विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकारा

न्यायाधीश की कर छूट को चुनौती, उच्च न्यायालय में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट: बीमाकर्ताओं की अस्पष्ट पॉलिसी शर्तें आम पॉलिसीधारकों को नुकसान पहुंचा रही हैं

इंग्लैंड कोर्ट का बड़ा फैसला, राज कुंद्रा को 4.94 मिलियन डॉलर चुकाने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया याचिका कि नहीं, केंद्र को तीन महीने में नया टेंडर करना होगा
ताज़ा ख़बरें
- मोगा में विशेष लोक अदालत: समझौते से 116 मामले निपटे, 5.67 करोड़ का अवार्ड पारित
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला: वीजा आउटसोर्सिंग टेंडर पर केंद्र की याचिका खारिज
- सवाईमाधोपुर जिला अस्पताल में सुधार के लिए स्थायी लोक अदालत के निर्देश
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए समान सेवानिवृत्ति लाभ तय करने के लिए समिति बनाएं
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए समान सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश
- सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए समान सुविधाएं सुनिश्चित करें
- निर्मोही अखाड़ा में महंत दिनेंद्र दास के खिलाफ बड़ा मोर्चा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
- सुधरने की गुंजाईश, सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल की सजा में कैदी को मिला फायदा, 25 साल का था जब मिली थी उम्रकैद

