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रेलवे पटरियों पर स्टंट करते युवक की मृत्यु पर हाई कोर्ट ने मुआवजा दावा खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने सुशीला द्वारा दायर रेलवे मुआवजा याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि उपलब्ध साक्ष्य यह साबित नहीं करते कि मृतक ट्रेन का यात्री था। चश्मदीद गवाह और आरपीएफ रिपोर्ट दोनों ने बताया कि वह पटरियों के बीच स्टंट कर रहा था और एक एक्सप्रेस ट्रेन से टकरा गया। इस कारण अदालत ने दावे को अस्वीकृत किया।

2 सितंबर 2026 को 05:32 am बजे
रेलवे पटरियों पर स्टंट करते युवक की मृत्यु पर हाई कोर्ट ने मुआवजा दावा खारिज

सौजन्य से:- Navbharat Times

दिल्ली हाई कोर्ट ने सुशीला की रेलवे मुआवजा अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सबूत युवक के यात्री होने की पुष्टि नहीं करते। चश्मदीद और RPF रिपोर्ट के मुताबिक भरत रेलवे पटरियों के बीच स्टंट कर रहा था, तभी नांगलोई की ओर से आई ट्रेन ने टक्कर मार दी।

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे मुआवजे का दावा खारिज करते हुए अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध सबूत युवक के पैसेंजर ट्रेन से गिरने की कहानी का समर्थन नहीं करते। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह रेलवे पटरियों के बीच स्टंट कर रहा था। इसी दौरान एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गया। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने सुशीला की अपील खारिज कर दी। उन्होंने रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल के मई 2016 के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने चश्मदीद संदीप के बयान को अहम माना। संदीप ने युवक को रेलवे लाइन के बीच खड़े होकर अजीब हरकतें (स्टंट) करते हुए देखा था। उसने बताया कि दो अन्य लड़के प्लेटफॉर्म पर थे। युवक पटरियों के बीच ही रहा। इसी दौरान नांगलोई की ओर से आ रही एक्सप्रेस ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी।

RPF रिपोर्ट से भी हुई पुष्टि

कोर्ट ने कहा कि चश्मदीद के बयान की पुष्टि RPF की रिपोर्ट से भी होती है। थाना शकूरबस्ती के इंस्पेक्टर इंचार्ज की रिपोर्ट में दर्ज था कि युवक पटरियों के बीच स्टंट कर रहा था। तभी ट्रेन नंबर 12482 वहां से गुजरी।

कोर्ट को यात्री होने का नहीं मिला सबूत

कोर्ट ने कहा कि केवल टिकट पेश नहीं कर पाने से मुआवजे का दावा खारिज नहीं होता। लेकिन दावेदार को यह साबित करना जरूरी है कि मृतक संबंधित ट्रेन का यात्री था। कोर्ट ने कहा कि मामले में ऐसा कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला। इसके उलट रिकॉर्ड से युवक के पटरियों पर होने की बात सामने आती है।

युवक उसकी चपेट में आ गया

कोर्ट ने उस पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड के बयान भी देखे। परिवार का दावा था कि भरत इसी ट्रेन से यात्रा कर रहा था। लेकिन ड्राइवर और गार्ड ने कहा कि उस दिन ट्रेन में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। उन्हें ऐसी किसी घटना की सूचना भी नहीं मिली थी।

लेखक के बारे मेंप्राची यादवलगभग 19 साल से पत्रकारिता में हैं। सात साल तक एक दिल्ली-एनसीआर न्यूज चैनल में विभिन्न क्षेत्रों में काम किया। प्रोग्रामिंग और एंकरिंग भी की। टीवी से ही लीगल रिपोर्टिंग की शुरुआत हुई। उस दौरान, जिला अदालतों और दिल्ली हाई कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट तक की रिपोर्टिंग की। 2013 में नवभारत टाइम्स से जुड़ीं। यहां पर शुरुआत जिला अदालतों, नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और उपभोक्ता अदालतों की रिपोर्टिंग से हुई। वर्तमान में अन्य सभी अदालतों के साथ दिल्ली हाई कोर्ट भी कवर कर रही हैं।... और पढ़ें

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