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चेक बाउंस के मामलों के जल्द निपटान के लिए विशेष लोक अदालत

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिले के सभी संबंधित पक्षकारों से अपील की कि वे 18 जुलाई को आयोजित विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का आपसी सहमति से निपटारा कर इसका अधिकतम लाभ उठाएं। विशेष लोक अदालत में धारा 138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस) से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु आयोजन किया जा रहा है।

17 जुलाई 2026 को 05:14 pm बजे
चेक बाउंस के मामलों के जल्द निपटान के लिए विशेष लोक अदालत

सौजन्य से:- हिंदुस्तान

विशेष लोक अदालत में निपटाएं चेक बाउंस के मामले

विशेष लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता रथ का किया गया रवाना, व्यवहार न्यायालय परिसर में 18 जुलाई को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रधान जिला एवं सत्र...

विशेष लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता रथ का किया गया रवाना

जागरूकता रथ का शुभारंभ

जहानाबाद, नगर संवाददाता व्यवहार न्यायालय परिसर में 18 जुलाई को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार द्वारा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि विशेष लोक अदालत का उद्देश्य चेक बाउंस से संबंधित वादों का आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर त्वरित, सरल एवं नि:शुल्क निस्तारण सुनिश्चित करना है। उन्होंने जिले के सभी संबंधित पक्षकारों से अपील की कि वे 18 जुलाई को आयोजित विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का आपसी सहमति से निपटारा कर इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं।

विशेष लोक अदालत का आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव द्वारा बताया गया कि 18 जुलाई को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक व्यवहार न्यायालय, जहानाबाद एवं व्यवहार न्यायालय अरवल में धारा 138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस) से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विशेष लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जिला जनसंपर्क कार्यालय, जहानाबाद द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता रथ के माध्यम से जिंगल प्रसारित किए जा रहे हैं। साथ ही प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार रथ से आमजनों को विशेष लोक अदालत के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि कल आयोजित होने वाले विशेष लोक अदालत में वादों का निस्तारण पूर्णत: नि:शुल्क, त्वरित एवं आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित पक्षकारों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की।

फोटो और कैप्शन

फोटो- 17 जुलाई जेहाना- 18 कैप्शन- शहर स्थित कोर्ट परिसर से शुक्रवार को लोक अदालत को लेकर जागरूकता प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाते जिला जज विकास कुमार।

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