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विधिक जागरूकता कार्यक्रम: ग्रामीणों को आपदा पीड़ितों के लिए विधिक सहायता की जानकारी

तमाड़ में आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम में ग्रामीणों को आपदा पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता, विशेष लोक अदालत और राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तार से बताया गया।

11 जुलाई 2026 को 04:13 pm बजे
विधिक जागरूकता कार्यक्रम: ग्रामीणों को आपदा पीड़ितों के लिए विधिक सहायता की जानकारी

सौजन्य से:- Prabhat Khabar

ग्रामीणों को विधिक सेवाएं योजना व लोक अदालत की दी जानकारी

फोटो | Prabhat Khabar Network

तमाड़ में आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम में ग्रामीणों को आपदा पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता, विशेष लोक अदालत और राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तार से बताया गया।

तमाड़. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शुक्रवार को तमाड़ प्रखंड के पश्चिमी पंचायत सचिवालय में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में आपदा पीड़ितों को विधिक सेवाएं योजना, विशेष लोक अदालत एवं राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी गयी.

कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया. पीएलवी अनिमा मल्लिक ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार की आपदा पीड़ितों को विधिक सेवाएं योजना के तहत प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से प्रभावित लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाता है.

पीएलवी प्रदुमन प्रमाणिक एवं नंदा नायक ने 21, 22 और 23 अगस्त को व्यवहार न्यायालय, रांची में आयोजित समाधान समारोह विशेष लोक अदालत, 18 सितंबर को चेक अनादरण मामलों की विशेष लोक अदालत तथा 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी. उन्होंने लोगों से लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण एवं निःशुल्क निष्पादन कराने की अपील की. कार्यक्रम के अंत में नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी दी गयी तथा पंपलेट और लिफलेट का वितरण किया गया.

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