लोक अदालत में एक हजार ट्रैफिक चालान निपटाने की तैयारी
लोक अदालत में एक हजार ट्रैफिक चालान निपटाने की तैयारी सुपौल में 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में लगभग एक हजार यातायात चालान और अन्य विभागों के मामलों के निपटारे की संभावना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने संबं…

सौजन्य से:- Hindustan
लोक अदालत में एक हजार ट्रैफिक चालान निपटाने की तैयारी
सुपौल में 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में लगभग एक हजार यातायात चालान और अन्य विभागों के मामलों के निपटारे की संभावना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में मामलों की पहचान और त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया पर चर्चा की। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने लंबित मामलों का लाभ उठाएं।
सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निपटारे को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने तैयारी तेज कर दी है। 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में करीब एक हजार यातायात चालान से जुड़े मामलों के निष्पादन की संभावना है। मंगलवार को प्रभारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी सचिव मो. अफजल आलम की अध्यक्षता में जिले के संबंधित कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें निस्तारण योग्य मामलों को चिह्नित कर समय पर आवश्यक कार्रवाई पूरी करने को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक में यातायात चालान से संबंधित मामलों के अधिकाधिक निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया।
संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों की पहचान कर लोक अदालत में निस्तारण के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया। अधिकारियों ने बैठक में करीब एक हजार यातायात चालान के मामलों के निपटारे की संभावना जताई।बिजली विभाग के 400 मामले भी होंगे शामिल: लोक अदालत में सिर्फ यातायात चालान ही नहीं, बल्कि विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। बिजली विभाग से संबंधित करीब 400 मामलों के निस्तारण की संभावना है। वहीं माप-तौल विभाग से जुड़े लगभग 200, महिला हेल्पलाइन के करीब 40 और वन विभाग के लगभग 20 मामलों को भी चिन्हित किया गया है। खनन विभाग से संबंधित 30 से अधिक मामलों के निपटारे की संभावना व्यक्त की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संबंधित विभागों को मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए आवश्यक तैयारी करने पर जोर दिया गया है। प्राधिकरण ने आम नागरिकों और संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि उनका कोई यातायात चालान अथवा अन्य निस्तारण योग्य मामला लंबित है तो 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं।
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