होमहाई कोर्टदो लाख चालानों का निपटारा होगा 12 जुलाई को
हाई कोर्ट

दो लाख चालानों का निपटारा होगा 12 जुलाई को

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा ट्रैफिक चालानों का निपटारा 12 जुलाई को होगा। इसके लिए छह जुलाई से चार दिनों तक 50,000 चालान डाउनलोड किए जाएंगे

5 जुलाई 2026 को 02:23 pm बजे
दो लाख चालानों का निपटारा होगा 12 जुलाई को

सौजन्य से:- ETV Bharat

दिल्ली: करीब दो लाख चालानों का होगा निपटारा, जानें कब लगने वाली है ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने ट्रैफिक लंबित मामलों को देखते हुए ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत की घोषणा की है.

Published : July 5, 2026 at 6:40 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने बड़ी संख्या में ट्रैफिक लंबित मामलों को देखते हुए आगामी रविवार को ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत का आयोजन करने की घोषणा की है. ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत में दो लाख चालानों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है. इनके निस्तारण के लिए लोक अदालत की 200 पीठों का गठन किया गया जाएगा.

डीएसएलएसए के मेंबर सेक्रेटरी राजीव बंसल द्वारा जारी आदेश के अनुसार 31 मार्च, 2026 तक के लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा 12 जुलाई की विशेष लोक अदालत में किया जाएगा. इसके लिए छह, सात, आठ और नौ जुलाई को चार दिन तक सुबह 10 बजे से प्रतिदिन 50,000 चालान डाउनलोड किए जाएंगे. लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसरों, दिल्ली उच्च न्यायालय, स्थायी लोक अदालतों, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों सहित राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता आयोग में प्रभावी ढंग से सुबह 10 से शाम चार बजे तक किया जाएगा. इसमें सभी तरह के ट्रैफिक चालान का निपटारा किया जाएगा. राजधानी दिल्ली के सात जिला न्यायालय परिसरों में ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत लगेगी.

लोक अदालत में यातायात चालान का निस्तारण कराने के लिए लोगों को छह जुलाई को सुबह 10 बजे से ट्रैफिक पुलिस और डीएसएलएसए की वेबसाइट पर जाना होगा. लोक अदालत में एक वाहन के पांच नोटिस (ऑनलाइन कटे हुए चालान) ही लिए जाएंगे. वेबसाइट से एक बार में एक वाहन के पांच नोटिस (चालान) ही डाउनलोड होंगे. वेबसाइट पर दिए गए लिंक https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर क्लिक करके अपनी गाड़ी का नंबर भरना होगा. इसके बाद दिए गए विकल्पों में कोर्ट का नाम, कोर्ट नंबर और समय चुनना होगा. कोर्ट, कोर्ट नंबर और समय का चुनाव करने के बाद चालान को डाउनलोड करना होगा. चालान डाउनलोड होने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालना होगा. गाड़ी मालिक को प्रिंटआउट खुद ही लेकर जाना होगा. लोक अदालत में प्रिंट आउट निकालने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. प्रिंट आउट में दिए गए समय पर संबंधित कोर्ट में उपस्थित होकर चालान का निपटारा कराया जा सकेगा.

इसे भी पढ़ें

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की नवीनतम विकास और न्यायिक निर्णयों के बारे में जानें
हाई कोर्ट

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की नवीनतम विकास और न्यायिक निर्णयों के बारे में जानें

दिल्ली उच्च न्यायालय की नवीनतम परीक्षा, मामले और निर्णयों का त्वरित अवलोकन
हाई कोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय की नवीनतम परीक्षा, मामले और निर्णयों का त्वरित अवलोकन

सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष: आरसीए ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी, चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग
हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष: आरसीए ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी, चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग

मद्रास उच्च न्यायालय की वर्तमान मौखिक निर्णयों और अदालती कार्यवाही का सारांश
हाई कोर्ट

मद्रास उच्च न्यायालय की वर्तमान मौखिक निर्णयों और अदालती कार्यवाही का सारांश

केरल उच्च न्यायालय के दुर्लभ निर्णय: दिलचस्प मामलों का संक्षिप्त विवरण
हाई कोर्ट

केरल उच्च न्यायालय के दुर्लभ निर्णय: दिलचस्प मामलों का संक्षिप्त विवरण

21 से 23 अगस्त तक सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन
हाई कोर्ट

21 से 23 अगस्त तक सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस की मनमानी पर जोर दिया
हाई कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस की मनमानी पर जोर दिया

सुप्रीम कोर्ट के जज गया पहुंचेंगे, नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा
हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के जज गया पहुंचेंगे, नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा

ताज़ा ख़बरें