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कुशीनगर में मदनी मस्जिद से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी

कुशीनगर में मदनी मस्जिद से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें कमेटी ने अपने पक्ष को प्रभावी ढंग से नहीं सुने जाने का आरोप लगाया था। अब आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुसार होगी।

18 जुलाई 2026 को 04:14 am बजे
कुशीनगर में मदनी मस्जिद से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी

सौजन्य से:- Hindustan

मदनी मस्जिद कमेटी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

कुशीनगर में मदनी मस्जिद से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। जिला प्रशासन ने एक हिस्से को हटाने का दावा किया था कि यह सरकारी भूमि पर अवैध था। सुनवाई के दौरान अंतरिम संरक्षण समाप्त हो गया है और अब आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुसार होगी।

कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। हाटा नगर के करमहा चौराहा स्थित चर्चित मदनी मस्जिद से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। 16 जुलाई 2026 को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दायर याचिका पर विचार करने के बाद कोई राहत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही पहले जारी अंतरिम संरक्षण का प्रभाव भी समाप्त हो गया।

विवाद का कारण

नौ फरवरी 2025 को जिला प्रशासन ने जांच के आधार पर मस्जिद के एक हिस्से को हटाया था। प्रशासन का दावा था कि निर्माण का कुछ भाग सरकारी भूमि पर अवैध रूप से किया गया था तथा संबंधित पक्ष को नियमानुसार नोटिस जारी किए गए थे। दूसरी ओर मस्जिद कमेटी का कहना था कि कार्रवाई उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई और उनका पक्ष प्रभावी ढंग से नहीं सुना गया। इसी विवाद को लेकर मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रशासन से जवाब मांगा था और अगली कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगा दी थी। बाद में राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने अपना जवाब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जबकि मस्जिद कमेटी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का अवसर भी दिया गया।

निर्णय और आगे की कार्रवाई

16 जुलाई 2026 को हुई सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की सुनवाई याचिका निरस्त कर दी। न्यायालय के इस आदेश के बाद मामले में पहले दी गई अंतरिम राहत समाप्त हो गई है। अब आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेश और प्रचलित कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप होगी। इस संबंध में एसडीएम हाटा योगेश्वर सिंह ने बताया कि सुनवाई याचिका निरस्त होने की जानकारी प्राप्त हुई है लेकिन अभी आदेश की कॉपी नहीं मिली है। आदेश में और क्या चीज हैं इसकी जानकारी अभी नहीं है आदेश की कॉपी आने के बाद इस मामले में पूरी जानकारी दी जाएगी।

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