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सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फिरोजाबाद के कांच उद्यमियों को मिली बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने फिरोजाबाद में 60 कांच इकाइयों के खिलाफ दायर याचिका को निरस्त कर दी, जिससे छह साल से चल रही कानूनी अनिश्चितता समाप्त हुई। अब उद्यमी अपने उद्योग के विस्तार और विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

5 सितंबर 2026 को 07:32 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फिरोजाबाद के कांच उद्यमियों को मिली बड़ी राहत

सौजन्य से:- Hindustan

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राहत में कांच उद्यमी

फिरोजाबाद में कांच इकाइयों के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उद्यमियों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 60 कांच इकाइयों के खिलाफ याचिका को निरस्त कर दिया है। इससे कानूनी अनिश्चितता खत्म हुई और उद्यमियों को अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।

फिरोजाबाद, कांच इकाइयों के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांच नगरी के उद्यमी राहत महसूस कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अब कांच उद्यमी अपनी इकाइयों के विकास पर पूरा ध्यान दे सकेंगे। जिससे शहर का चूड़ी और कांच उद्योग तरक्की की नई राह पर आगे बढ़ सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद फिरोजाबाद की ग्लास इंडस्ट्रीज अनिश्चितता की स्थिति से बाहर निकल सकेगी। बताते चलें कि आगरा के उद्यमी अरुण कुमार गुप्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 60 कांच इकाईयों के खिलाफ याचिका दायर कर रखी थी। जिसकी वजह से शहर की पांच दर्जन कांच इकाइयां क्षमता विस्तार के आरोप के बीच कानूनी मुश्किलों का सामना कर रही थीं।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की गई पीठ ने कांच इकाइयों के विरुद्ध दायर याचिका को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रभावित कांच इकाइयों के समक्ष चल रही कानूनी अनिश्चितता का दौर समाप्त हो चला है। शहर की प्रभावित उद्योगों को कई साल से चली आ रही कानूनी लड़ाई से छुटकारा मिल गया है। कांच इकाइयों के खिलाफ दायर की गई याचिका खारिज होने पर शहर के कांच उद्यमी राहत महसूस कर रहे हैं। उद्यमियों को अब कांच उद्योग के विकास को लेकर उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। उद्यमियों का कहना है कि शहर की ग्लास इंडस्ट्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2020 में शहर की कांच इकाइयों के विरुद्ध दायर की गई याचिका को निरस्त कर दिया है। इसमें शहर की पांच दर्जन कांच इकाइयों की क्षमता विस्तार को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन कांच इकाइयों के खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया है और न ही पुराने क्षमता विस्तार पर पर कोई संज्ञान लिया है। इससे करीब छह वर्षों से चली आ रही कानूनी अनिश्चितता समाप्त हो गई है.सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश से करीब छह साल से चली आ रही कानूनी अनिश्चितता का अंत हो गया है। यह फिरोजाबाद के चूड़ी और कांच उद्योग के लिए बड़ी राहत की बात है।-पीके जिंदल, चूड़ी उद्यमी

सुप्रीम कोर्ट शहर की पांच दर्जन कांच इकाइयों के खिलाफ आगरा की उद्यमी द्वारा दायर याचिका को निरस्त कर दिया है। शहर के उद्यमी पिछले 6 वर्ष से सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। अब वह पूरी तरह अपनी इकाइयों के विकास पर ध्यान दे सकेंगे।-शैलेश बंसल शैली, उद्यमी

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