होममुकदमेसुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को बड़ी राहत दी, जमानत रद्द करने से इनकार
मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को बड़ी राहत दी, जमानत रद्द करने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जमानत रद्द करने से इनकार किया है. कोर्ट ने हाईकोर्त को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई जल्द पूरी करे, लेकिन उनकी जमानत बरकरार रही है

14 जुलाई 2026 को 08:15 am बजे
सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को बड़ी राहत दी, जमानत रद्द करने से इनकार

सौजन्य से:- AajTak

Sign In

Advertisement

X

सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करने और सजा पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है. यह मामला प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें ED ने सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव की जमानत रद्द करने की मांग की थी.

कोर्ट ने इस मांग को खारिज करते हुए हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में सजा के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई जल्द पूरी करे.

दरअसल, लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों को चारा घोटाला मामले में साल 2018 में दोषी करार दिया गया था. इसके बाद उन्होंने अपनी सजा के खिलाफ अदालत में अपील दायर की थी, लेकिन यह अपील अब तक हाईकोर्ट में लंबित है.

मामले की सुनवाई पूरी न होने के चलते कोर्ट ने साल 2021 में लालू यादव को जमानत दे दी थी. उस समय कोर्ट ने कहा था कि जब तक अपील पर फैसला नहीं आता, तब तक उन्हें जमानत पर रहने की इजाजत होगी.

यह भी पढ़ें: 'बड़ी वैचारिक लड़ाई के लिए रहें तैयार', बिहार की जनता के नाम लालू यादव का खुला खत

Advertisement

अब ED ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस जमानत को रद्द करने की मांग की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इतने लंबे समय से चली आ रही जमानत में दखल देना उचित नहीं होगा.

कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है. साथ ही कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह लालू यादव और अन्य आरोपियों की सजा के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई अगले छह महीने के भीतर पूरी करे. इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ जमानत बरकरार रखी और दूसरी तरफ हाईकोर्ट को समयसीमा तय करके अपील जल्द निपटाने का आदेश भी दे दिया.

---- समाप्त ----

TOPICS:

Latest News in Hindi »

Advertisement

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
सुपौल में 12 सितंबर को लोक अदालत, 16,600 ट्रैफ़िक‑परिवहन मामलों का त्वरित निपटारा, 90‑दिन पुराने चालानों पर 50% तक राहत
मुकदमे

सुपौल में 12 सितंबर को लोक अदालत, 16,600 ट्रैफ़िक‑परिवहन मामलों का त्वरित निपटारा, 90‑दिन पुराने चालानों पर 50% तक राहत

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शरिया कोर्ट के आदेश को कानूनी मान्यता नहीं दी
मुकदमे

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शरिया कोर्ट के आदेश को कानूनी मान्यता नहीं दी

हरी झंडी दिखाकर शुरू, 12 सितंबर को हमीरपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
मुकदमे

हरी झंडी दिखाकर शुरू, 12 सितंबर को हमीरपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

लखनऊ की पुलिस‑कानूनी सेवा मिलकर लोक अदालत का प्रचार करेंगे गांव-गांव
मुकदमे

लखनऊ की पुलिस‑कानूनी सेवा मिलकर लोक अदालत का प्रचार करेंगे गांव-गांव

सर्वर त्रुटि 500: अस्थायी व्यवधान
मुकदमे

सर्वर त्रुटि 500: अस्थायी व्यवधान

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल एवं कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाई: बिना आरटीई, एनसीटीई, यूजीसी योग्यता के नहीं होंगे
मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल एवं कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाई: बिना आरटीई, एनसीटीई, यूजीसी योग्यता के नहीं होंगे

सर्वर त्रुटि 500 – पुनः प्रयास करें
मुकदमे

सर्वर त्रुटि 500 – पुनः प्रयास करें

500 सर्वर त्रुटि: अस्थायी समस्या
मुकदमे

500 सर्वर त्रुटि: अस्थायी समस्या

ताज़ा ख़बरें