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बक्सर में लोक अदालत रथ को मिली हरी झंडी, 12 सितंबर को तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

जिला जज काजल झांब ने व्यवहार न्यायालय से जागरूकता रथ को रवाना किया, जो विभिन्न प्रखंडों व सुदूर ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को लोक अदालत के लाभों के बारे में लाउडस्पीकर और पम्फलेट से बताता रहेगा। इस रथ के माध्यम से आपसी सुलह‑समझौते से बैंक ऋण, सिविल वाद, बिजली बिल, श्रम विवाद, दुर्घटना दावा, वैवाहिक विवाद और 90 दिनों से अधिक पुराने ई‑चालान जैसे मामलों का त्वरित निपटारा संभव है, जिसमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगती और आदेश दीवानी अदालत के डिक्री के समान मान्य होते हैं। अधिकारियों ने 12 सितंबर को आयोजित लोक अदालत में लोगों से अपने पुराने विवादों को आपसी सहमति से हल करने का आवाहन किया।

7 सितंबर 2026 को 05:32 pm बजे
बक्सर में लोक अदालत रथ को मिली हरी झंडी, 12 सितंबर को तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

सौजन्य से:- Hindustan

राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जागरूकता रथ को किया रवाना

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर 12 सितंबर को व्यवहार न्यायालय में तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। जिला जज काजल झांब ने जागरूकता रथ को रवाना किया। रथ विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को लोक अदालत के लाभों की जानकारी देगा।

पेज तीन पर फ्लायर -------- ------ प्रचार व्यवहार न्यायालय में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखा किया गया रवाना फोटो संख्या- 26, कैप्सन- सोमवार को व्यवहार न्यायालय से न्याय रथ यात्रा को हरी झंडी दिखा रवाना करती जिला जज काजल झांब व अन्य न्यायिक पदाधिकारी। बक्सर, निज प्रतिनिधि। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आगामी 12 सितंबर को व्यवहार न्यायालय में तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा।

जागरूकता रथ

लोक अदालत को लेकर आम लोगों को जागरूक करने के लिए सोमवार को व्यवहार न्यायालय परिसर से जागरूकता रथ रवाना किया गया। जिला जज सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्ष काजल झांब ने हरी झंडी दिखा रथ को रवाना किया। जागरूकता रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों, पंचायतों व सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लाउडस्पीकर और पम्फलेट के माध्यम से लोगों को लोक अदालत के लाभों की जानकारी देगा।

लोक अदालत में मामलों का निपटारा

जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को आपसी सुलह-समझौते से विवादों के त्वरित निष्पादन के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही बैंक ऋण वसूली, सिविल वाद, बिजली बिल विवाद, श्रम विवाद, दुर्घटना दावा, वैवाहिक विवाद तथा 90 दिनों से अधिक पुराने यातायात ई-चालान समेत सुलहनीय मामलों का निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत की खासियत यह है कि वहां मामलों के निपटारे पर कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। पहले जमा की गई कोर्ट फीस भी नियमानुसार वापस की जा सकती है। लोक अदालत में पारित आदेश को दीवानी अदालत की डिक्री के समान मान्यता प्राप्त होती है तथा इसके खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं है। विधिक सेवा प्राधिकार ने जिलेवासियों व संबंधित पक्षकारों से 12 सितंबर को आयोजित लोक अदालत में उपस्थित होकर पुराने मामलों का आपसी सहमति से निपटारा कराने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि इससे लोगों के समय और धन दोनों की बचत होती है।

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