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केरल उच्च न्यायालय: आयु के आधार पर महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से इनकार नहीं
केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि मंदिर प्रशासन बोर्ड आयु के आधार पर महिला भक्तों को मंदिर में प्रवेश से इनकार नहीं कर सकता
Bar & Bench के अनुसार18 मई 2026 को 01:50 pm बजे

सौजन्य से:- Bar & Bench
केरल उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि मंदिर प्रशासन बोर्ड आयु के आधार पर महिला भक्तों को मंदिर में प्रवेश से इनकार नहीं कर सकता। Bar & Bench के अनुसार, यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के पहले के साबरीमाला फैसले के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह कहा गया था कि पारंपरिक प्रथाओं को संविधान के समानता और पूजा के अधिकारों के समक्ष रखना होगा।
इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं को उनकी आयु के आधार पर मंदिर में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सूत्र: Bar & Bench
#महिला अधिकार#मंदिर प्रवेश#केरल उच्च न्यायालय
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