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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यूएपीए मामला में सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अमेरिका स्थित संगठन टीटीआई के सहयोगियों के खिलाफ यूएपीए मामला को रद्द करने से इंकार करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। जांच में पाया गया है कि उन्होंने विदेशी बैंक के डेबिट कार्ड का उपयोग भारत में किया था।

सौजन्य से:- Deccan Herald
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अमेरिका स्थित संगठन टीटीआई के सहयोगियों के खिलाफ यूएपीए मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया
जांच से पता चला कि एक विदेशी बैंक, ट्रुइस्ट बैंक, यूएसए से जुड़े विदेशी बैंक डेबिट कार्ड भारत में लाए गए थे और भारत के कई राज्यों में एटीएम से बार-बार नकद निकासी के लिए उपयोग किए गए थे।
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