सुप्रीम कोर्ट पहुंचा JPSC परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला, झारखंड सरकार और केंद्र को नोटिस जारी - supreme court notice to jpsc jssc on cbi probe demand
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा JPSC परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला, झारखंड सरकार और केंद्र को नोटिस जारी सुप्रीम कोर्ट ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। सर्वो…

सौजन्य से:- Jagran
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा JPSC परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला, झारखंड सरकार और केंद्र को नोटिस जारी
सुप्रीम कोर्ट ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। सर्वोच्च अदालत ने जेपीएससी और जेएसएससी को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है।
HighLights
- 14वीं जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग।
- हरिशरण देवगन ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की।
राज्य ब्यूरो, रांची। 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सर्वोच्च अदालत ने मामले में जेपीएससी और जेएसएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
यह जनहित याचिका प्रार्थी हरिशरण देवगन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिका में 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की गई है।
Supreme Court issues notice to Centre, Jharkhand government and others on a PIL seeking CBI or an independent probe into the alleged irregularities in the Jharkhand Public Service Commission (JPSC) Civil Services Preliminary Examination 2025.
— ANI (@ANI) August 24, 2026
जेपीएससी-जेएसएससी से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी किया है। अदालत के इस कदम के बाद अब दोनों आयोगों को याचिका में लगाए गए आरोपों और उठाए गए सवालों पर अपना पक्ष रखना होगा
हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
JPSC भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इससे पहले पिछले सप्ताह झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षा एवं उनसे हुई नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के इस आदेश से उन अभ्यर्थियों को राहत मिली थी, जिनकी नियुक्तियां रद्द होने की आशंका थी।
अब 2025 की JPSC प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट के आदेश और सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बाद JPSC भर्ती परीक्षाओं को लेकर कानूनी लड़ाई और महत्वपूर्ण हो गई है।
सीबीआई जांच की मांग
बता दें कि, याचिका में 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई है। प्रार्थी की ओर से मामले की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद मामले में आगे की सुनवाई और आयोगों के जवाब पर नजर रहेगी।
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