24 कोसी परिक्रमा मार्ग परियोजना पर रोक से हाईकोर्ट ने इन्कार की अहम टिप्पणी की
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 कोसी परिक्रमा मार्ग परियोजना पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जनहित की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में व्यक्तिगत हित को व्यापक जनहित के आगे झुकना पड़ता है।

सौजन्य से:- Amar Ujala
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High Court : हाईकोर्ट का 24 कोसी परिक्रमा मार्ग परियोजना पर रोक लगाने से इन्कार, हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी
Sat, 27 Jun 2026 02:54 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 27 Jun 2026 02:54 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 कोसी परिक्रमा मार्ग परियोजना पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जनहित की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में व्यक्तिगत हित को व्यापक जनहित के आगे झुकना पड़ता है।
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 कोसी परिक्रमा मार्ग परियोजना पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जनहित की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में व्यक्तिगत हित को व्यापक जनहित के आगे झुकना पड़ता है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने मेसर्स श्री आरके कोल्ड स्टोरेज एंड जनरल मिल्स और तीन अन्य की याचिका पर दिया है।
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याची ने संभल में प्रस्तावित 24 कोसी परिक्रमा मार्ग के निर्माण पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। याचियों का कहना था कि उनकी भूमि पर कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने की योजना है और परियोजना के कारण उनकी जमीन प्रभावित होगी। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।
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राज्य सरकार ने बताया कि वर्ष 2025-26 की योजना के तहत 24 कोसी वंश गोपाल तीर्थ परिक्रमा मार्ग का निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किया जा रहा है। कोर्ट ने याचियों की दलीलें स्वीकार करने से इन्कार करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में परियोजना पर रोक नहीं लगाई जा सकती।
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हालांकि, हाईकोर्ट ने संभल के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि याचियों की उस भूमि का सीमांकन कराया जाए, जो परियोजना में आएगी और शेष भूमि को अलग चिह्नित किया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि बची हुई भूमि पर कानून के अनुसार अनुमति मिलने पर ही कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जा सकेगा।
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