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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हाई कोर्ट के दिए जमानत निर्णयों पर SC को देनी नहीं चाहिए अपील की जानी

सुप्रиме कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को अंतिम माना जाना चाहिए और उसके खिलाफ राज्य की अपील पर विचार नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया है और साफ कह दिया है कि जब कोई हाई कोर्ट किसी आरोपी को जमानत दे देता है तो उसे अंतिम माना जाना चाहिए।

23 जुलाई 2026 को 04:14 am बजे
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हाई कोर्ट के दिए जमानत निर्णयों पर SC को देनी नहीं चाहिए अपील की जानी

सौजन्य से:- Jagran

'HC से मिली जमानत को SC में नहीं दी जानी चाहिए चुनौती', CJI की अगुवाई वाली बेंच ने छत्तीसगढ़ सरकार की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को अंतिम माना जाना चाहिए और उसके खिलाफ राज्य की अपील पर विचार नहीं करना चाहिए। ...और पढ़ें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आपराधिक न्याय प्रक्रिया के कामकाज पर एक अहम टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि जब कोई हाई कोर्ट किसी आरोपी को जमानत दे देता है तो उसे अंतिम माना जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को उस आदेश के खिलाफ राज्य की अपील पर विचार नहीं करना चाहिए।

यह अहम टिप्पणी भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच ने की। यह टिप्पणी तब की गई जब वे छत्तीसगढ़ सरकार की उस अपील पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को जमानत दिए जाने को चुनौती दी गई थी।

हाई कोर्ट के आदेश पर सवाल भी उठाए

बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश पर गंभीर सवाल उठाए लेकिन साथ ही यह भी कहा कि न्यायिक व्यवस्था को 1980 के दशक वाले उस दौर में लौटना चाहिए, जब तत्कालीन सीजेआई पीएन भगवती ने कहा था कि जमानत देने वाले हाई कोर्ट के आदेश अंतिम होने चाहिए।

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