मोटर यात्रा के दौरान घटना का क्या है कार्यालय का अर्थ, पॉश अधिनियम में स्पष्टीकरण बॉम्बे एचसी ने दिया
बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि एक साझा ऑटोरिक्शा स्वचालित रूप से पीवीओएसएच अधिनियम के तहत 'कार्यस्थल' नहीं है, क्योंकि इसकी व्यवस्था नियोक्ता द्वारा नहीं की गई। अदालत ने आईसीसी के आदेश को अधिकार क्षेत्र कमी के कारण रद्द कर दिया।

सौजन्य से:- SCC Online
सिद्धेश प्रदीप सतपुते बनाम एसबीआई, 2026 एससीसी ऑनलाइन बॉम 3824 में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि एक साझा ऑटोरिक्शा आवागमन स्वचालित रूप से पीओएसएच अधिनियम के तहत "कार्यस्थल" के रूप में योग्य नहीं है।
यात्रा के दौरान एक कथित घटना के लिए एसबीआई कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, लेकिन अदालत ने पाया कि चूंकि वाहन की व्यवस्था नियोक्ता द्वारा नहीं की गई थी, इसलिए यह अधिनियम की धारा 2(ओ)(वी) के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण आईसीसी के आदेश को रद्द कर दिया गया।
यहां पढ़ें: क्या पॉश अधिनियम के तहत साझा ऑटोरिक्शा एक "कार्यस्थल" है: बॉम्बे एचसी| एससीसी टाइम्स
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