छपरा से शुरू हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत जागरूकता रथ अभियान
12 सितंबर 2026 को छपरा में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार हेतु एक जागरूकता रथ रवाना किया गया, जिसे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत सिंह ने हरी झंडी दी। कार्यक्रम में परिवार न्यायालय के प्रमुख, जिला अपर सत्र न्यायाधीश और DLSA अधिकारी सहित कई न्यायिक व बैंक प्रतिनिधि मौजूद रहे। रथ जिले के ग्रामीण इलाकों और सार्वजनिक स्थलों पर भ्रमण करके नागरिकों को लोक अदालत की त्वरित, निःशुल्क और अपील रहित प्रक्रियाओं की जानकारी देता रहेगा।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
- Hindi News
- Local
- Bihar
- Saran
- Chhapra
- Awareness Chariot Departs For National Lok Adalat
राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जागरुकता रथ रवाना
- कॉपी लिंक
छपरा में 12 सितंबर 2026 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार के लिए सोमवार को जागरूकता रथ रवाना किया गया। कार्यक्रम सुबह 10 बजे व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), सारण के प्रांगण में हुआ।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और DLSA अध्यक्ष अनंत सिंह ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश हम्बिर सिंह बाघेल, जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सैयद मोहम्मद फ़ज़लूल बारी और DLSA सचिव राजीव कुमार मौजूद रहे। न्यायिक पदाधिकारी, DLSA कर्मी, न्यायालय कर्मी और बैंक प्रतिनिधि भी शामिल हुए। DLSA के अनुसार यह वाहन जिले के विभिन्न प्रखंडों, ग्रामीण इलाकों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर भ्रमण करेगा। उद्देश्य नागरिकों को लोक अदालत की प्रक्रिया और लाभ की जानकारी देना है। लोक अदालत में मामलों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर होता है। इसे त्वरित और निःशुल्क बताया गया।
प्रचार के दौरान यह जानकारी दी जाएगी कि लोक अदालत में सुलझाए गए मामलों में अपील का प्रावधान नहीं होता। इससे समय और खर्च बचता है। दीवानी मामलों में जमा न्याय शुल्क लौटाने की व्यवस्था की जानकारी भी दी जाएगी।
अनंत सिंह ने कहा कि लोक अदालत ऐसा मंच है जहां समझौते से दोनों पक्षों को लाभ होता है। उन्होंने जिले के लोगों से अपील की कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने लंबित मामलों का अधिक से अधिक निपटारा आपसी सहमति से कराएं।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
लखनऊ की पुलिस‑कानूनी सेवा मिलकर लोक अदालत का प्रचार करेंगे गांव-गांव

सर्वर त्रुटि 500: अस्थायी व्यवधान

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल एवं कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाई: बिना आरटीई, एनसीटीई, यूजीसी योग्यता के नहीं होंगे

सर्वर त्रुटि 500 – पुनः प्रयास करें

500 सर्वर त्रुटि: अस्थायी समस्या

सर्वर त्रुटि 500: बाद में पुनः प्रयास करें

सर्वर त्रुटि 500 – कृपया बाद में पुनः प्रयास करें

सर्वर पर 500 त्रुटि: पृष्ठ लोड नहीं हो पाया
ताज़ा ख़बरें
- 500 सर्वर त्रुटि – पुनः प्रयास करें
- सर्वर त्रुटि 500: पुनः प्रयास करें
- सर्वर त्रुटि 500 – अस्थायी समस्या, कृपया पुनः प्रयास करें
- सर्वर त्रुटि 500 – अस्थायी समस्या
- राष्ट्रीय लोक अदालत: महराजगंज में मामलों के तेज निपटारे की पहल
- कुशीनगर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, बैंक‑लोन से लेकर पारिवारिक झगड़ों तक के मामलों का समाधान
- 500 सर्वर त्रुटि: पुनः प्रयास करें
- 08.09.2026: सुप्रीम कोर्ट ने विलय के बाद समामेलित कंपनी के खिलाफ शुरू की गई जीएसटी कार्यवाही को रद्द करने को बरकरार रखा - टैक्सओ

