होममुकदमेबिजनौर में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार हेतु वाहन रवाना
मुकदमे

बिजनौर में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार हेतु वाहन रवाना

12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की सूचना फैलाने के लिये जजी परिसर से जिले के विभिन्न स्थानों तक वाहन रवाना किए गए। जिला न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, नोडल ऑफिसर आदि ने हरी झंडी दिखाकर इस कार्यक्रम को मंजूरी दी। अदालत जजी परिसर तथा नगीना, नजीबाबाद, चांदपुर और धामपुर में आयोजित होगी, जहाँ शमनीय आपराधिक से लेकर सिविल, बैंक व मोटर दुर्घटना मामलों तक के दावों का सरल निपटारा संभव होगा।

1 सितंबर 2026 को 07:31 pm बजे
बिजनौर में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार हेतु वाहन रवाना

सौजन्य से:- Amar Ujala

{"_id":"6a971ed273344f9e5c00c1a1","slug":"vehicles-flagged-off-to-publicize-the-national-lok-adalat-bijnor-news-c-27-1-bij1007-189071-2026-09-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bijnor News: राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार को रवाना किए वाहन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Bijnor News: राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार को रवाना किए वाहन

विज्ञापन

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें

या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें

अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो

12 सितंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

संवाद न्यूज एजेंसी

बिजनौर। 12 सितंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए मंगलवार को जजी परिसर बिजनौर से जिले के विभिन्न स्थानों पर प्रचार-प्रसार के लिए वाहनों को रवाना किया गया।

जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिजनौर संजय कुमार सप्तम, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बिजनौर ज्ञान प्रकाश, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सुधीर कुमार, अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम प्रशांत मित्तल, नोडल ऑफिसर राष्ट्रीय लोक अदालत लोकेश नागर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व अन्य न्यायिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया।

जनपद न्यायाधीश ने बताया कि 12 सितंबर को जजी परिसर बिजनौर व बाह्य न्यायालय नगीना, नजीबाबाद, चांदपुर व धामपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। पक्षकार अपने वाद को आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित करा सकते हैं। समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, बिजली एवं जल के बिल से संबंधित शमनीय दंड वाद, राजस्व वाद, सिविल वाद, आरबिट्रेशन से संबंधित वाद, प्री-लिटिगेशन वैवाहिक वादों को कानूनी जटिलता से परे सरलता के साथ निपटा सकते हैं।

विज्ञापन

नोडल अधिकारी लोकेश नागर ने बताया कि लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम होता है एवं इसकी अन्य न्यायालय में अपील नहीं होती है। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्वाति चंद्रा ने बताया कि यदि किसी भी पक्षकार को लोक अदालत वाले दिन अपने वाद के निस्तारण के संबंध में किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो वह सीधे जजी परिसर स्थित कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या हेल्प डेस्क पर संपर्क कर सकते हैं।

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

बिजनौर। 12 सितंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए मंगलवार को जजी परिसर बिजनौर से जिले के विभिन्न स्थानों पर प्रचार-प्रसार के लिए वाहनों को रवाना किया गया।

जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिजनौर संजय कुमार सप्तम, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बिजनौर ज्ञान प्रकाश, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सुधीर कुमार, अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम प्रशांत मित्तल, नोडल ऑफिसर राष्ट्रीय लोक अदालत लोकेश नागर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व अन्य न्यायिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया।

विज्ञापन

जनपद न्यायाधीश ने बताया कि 12 सितंबर को जजी परिसर बिजनौर व बाह्य न्यायालय नगीना, नजीबाबाद, चांदपुर व धामपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। पक्षकार अपने वाद को आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित करा सकते हैं। समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, बिजली एवं जल के बिल से संबंधित शमनीय दंड वाद, राजस्व वाद, सिविल वाद, आरबिट्रेशन से संबंधित वाद, प्री-लिटिगेशन वैवाहिक वादों को कानूनी जटिलता से परे सरलता के साथ निपटा सकते हैं।

विज्ञापन

नोडल अधिकारी लोकेश नागर ने बताया कि लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम होता है एवं इसकी अन्य न्यायालय में अपील नहीं होती है। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्वाति चंद्रा ने बताया कि यदि किसी भी पक्षकार को लोक अदालत वाले दिन अपने वाद के निस्तारण के संबंध में किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो वह सीधे जजी परिसर स्थित कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या हेल्प डेस्क पर संपर्क कर सकते हैं।

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
सुपौल में 12 सितंबर को लोक अदालत, 16,600 ट्रैफ़िक‑परिवहन मामलों का त्वरित निपटारा, 90‑दिन पुराने चालानों पर 50% तक राहत
मुकदमे

सुपौल में 12 सितंबर को लोक अदालत, 16,600 ट्रैफ़िक‑परिवहन मामलों का त्वरित निपटारा, 90‑दिन पुराने चालानों पर 50% तक राहत

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शरिया कोर्ट के आदेश को कानूनी मान्यता नहीं दी
मुकदमे

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शरिया कोर्ट के आदेश को कानूनी मान्यता नहीं दी

हरी झंडी दिखाकर शुरू, 12 सितंबर को हमीरपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
मुकदमे

हरी झंडी दिखाकर शुरू, 12 सितंबर को हमीरपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

लखनऊ की पुलिस‑कानूनी सेवा मिलकर लोक अदालत का प्रचार करेंगे गांव-गांव
मुकदमे

लखनऊ की पुलिस‑कानूनी सेवा मिलकर लोक अदालत का प्रचार करेंगे गांव-गांव

सर्वर त्रुटि 500: अस्थायी व्यवधान
मुकदमे

सर्वर त्रुटि 500: अस्थायी व्यवधान

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल एवं कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाई: बिना आरटीई, एनसीटीई, यूजीसी योग्यता के नहीं होंगे
मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल एवं कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाई: बिना आरटीई, एनसीटीई, यूजीसी योग्यता के नहीं होंगे

सर्वर त्रुटि 500 – पुनः प्रयास करें
मुकदमे

सर्वर त्रुटि 500 – पुनः प्रयास करें

500 सर्वर त्रुटि: अस्थायी समस्या
मुकदमे

500 सर्वर त्रुटि: अस्थायी समस्या

ताज़ा ख़बरें