बेगूसराय में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत: पुराने ट्रैफिक चालान पर 50 % छूट
बेगूसराय के जिला और अनुमंडल न्यायालयों में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें समझौता योग्य आपराधिक, पारिवारिक, बिजली, बैंक आदि मामलों का निपटारा होगा। ट्रैफिक पुलिस द्वारा 90 दिन से अधिक पुराने चालान पर 50 % तक की छूट दी जाएगी, जबकि व्यावसायिक वाहनों के चालान इस मंच से बाहर रखे जाएंगे। 1 से 12 सितंबर तक एडीआर भवन में चालान निपटारा किया जाएगा, और लोगों से अपील की गई है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएँ।

सौजन्य से:- Prabhat Khabar
बेगूसराय में राष्ट्रीय लोक अदालत में 12 सितंबर को होगा मामलों का निपटारा, पुराने ट्रैफिक चालान पर मिलेगी 50% छूट
बेगूसराय जिला कोर्ट की तस्वीर
Begusarai News : बेगूसराय में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा. ट्रैफिक चालान पर 50% की भारी छूट मिलेगी. अपने लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए आज ही संपर्क करें.
Begusarai News : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव करुणा निधि प्रसाद आर्य ने 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्रेस वार्ता की. उन्होंने बताया कि जिला न्यायालय के अलावा बेगूसराय अनुमंडल न्यायालय में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, परिवार न्यायालय के मामलों, बिजली विभाग, बैंक, सर्टिफिकेट समेत कई तरह के मामलों का दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर निष्पादन किया जाएगा.
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पुराने ट्रैफिक चालान का भी होगा निपटारा
सचिव करुणा निधि प्रसाद आर्य ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा वाहनों पर काटे गये चालान से जुड़े मामलों का भी राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन किया जाएगा. इसके लिए चालान कम से कम 90 दिन पुराना होना चाहिए. ऐसे चालानों पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी. हालांकि, कमर्शियल वाहनों पर काटे गये चालान का निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से नहीं किया जाएगा.
1 से 12 सितंबर तक एडीआर भवन में होगा चालान का निपटारा
सचिव ने बताया कि पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत में चालान से जुड़े मामलों की संख्या अधिक होने और अत्यधिक भीड़ के कारण कई मामलों का निपटारा नहीं हो सका था. इसे देखते हुए इस बार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के एडीआर भवन में 1 सितंबर से 12 सितंबर तक ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे गये चालानों का निष्पादन किया जाएगा. इस दौरान पात्र चालानों पर छूट का लाभ भी दिया जाएगा.
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दोनों पक्षों की सहमति से होगा मामलों का निष्पादन
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न विभागों और न्यायालयों से जुड़े समझौता योग्य मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर किया जाएगा. इसका उद्देश्य लोगों को त्वरित और सरल तरीके से मामलों के समाधान का अवसर उपलब्ध कराना है.
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अधिक से अधिक लोगों से लोक अदालत में पहुंचने की अपील
सचिव करुणा निधि प्रसाद आर्य ने बेगूसराय जिले के लोगों से अपील की कि 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने मामलों का निपटारा कराएं. उन्होंने लोगों से लोक अदालत की सुविधा का लाभ उठाने की अपील की.
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