हरियाणा सरकार ने 95 कर्मचारियों को OPS लाभ के हाई कोर्ट आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का इरादा जताया
राज्य सरकार हाई कोर्ट के उस फैसले को उलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रही है, जिसमें 95 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ दिया गया था। वित्त विभाग ने संबंधित विभागों को दस दिनों के भीतर लेटर्स पेटेंट अपील (LPA) दायर करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने उन कर्मचारियों को दो वर्गों में राहत दी थी, जिनमें वह शामिल हैं जिन्हें 1 जनवरी 2006 से पहले पार्ट‑टाइम, अस्थायी या अनुबंधित पद पर नियुक्त कर बाद में नियमित किया गया, और उनकी सेवा को पेंशन के योग्य माना गया था।

सौजन्य से:- Jagran
95 कर्मचारियों को OPS का लाभ देने के HC के आदेश को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार
हरियाणा सरकार 95 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। 95 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन और पेंशन लाभ देने के हाई कोर्ट के आदेश को प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। वित्त विभाग ने संबंधित प्रशासनिक विभागों को दस दिन के अंदर लेटर्स पेटेंट अपील (एलपीए) दाखिल करने के लिए कहा है।
हाई कोर्ट ने ओमप्रकाश बनाम हरियाणा सरकार मामले के साथ जुड़े 94 अन्य मामले में कर्मचारियों को दो अलग-अलग श्रेणियों में राहत दी थी। पहली श्रेणी में वे कर्मचारी हैं, जिन्हें पहली जनवरी, 2006 से पहले पार्ट टाइम, अस्थायी या अनुबंध आधार पर नियुक्त किया गया और बाद में नियमित किया गया।
हाई कोर्ट ने नियमितीकरण से पहले की ऐसी सेवा को पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस मानने का आदेश दिया था। अदालत ने इसी आधार पर पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ की गणना तथा पात्र बकाया राशि जारी करने के निर्देश दिए थे।
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