होममुकदमेबक्सर में 90‑दिन से पुराने ई‑चालानों पर 50% तक की रियायत, राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारा
मुकदमे

बक्सर में 90‑दिन से पुराने ई‑चालानों पर 50% तक की रियायत, राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारा

12 सितंबर को बक्सर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 90 दिन से अधिक पुराने ट्रैफ़िक ई‑चालानों को नियम‑अनुसार निपटाया जाएगा, जिसमें चालान राशि पर 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। पंजीकरण 7 सितंबर से जिला परिवहन कार्यालय में शुरू होगा और भुगतान केवल UPI के माध्यम से किया जा सकता है। वाहन मालिकों से अनुरोध है कि वे समय पर पंजीकरण कर इस सुविधा का लाभ उठाएँ।

4 सितंबर 2026 को 12:33 pm बजे
बक्सर में 90‑दिन से पुराने ई‑चालानों पर 50% तक की रियायत, राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारा

सौजन्य से:- Jagran

बक्सर में 90 दिन पुराने ई-चालानों पर पाएं 50% तक की छूट, राष्ट्रीय लोक अदालत में होगा निपटारा

बक्सर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जहां 90 दिन से अधिक पुराने ई-चालानों पर 50% ...और पढ़ें

HighLights

- 12 सितंबर को बक्सर में राष्ट्रीय लोक अदालत।

- 90 दिन से पुराने ई-चालानों पर 50% छूट।

- पंजीकरण 7 सितंबर से, भुगतान केवल UPI से।

जागरण संवाददाता, बक्सर। वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है। 12 सितंबर को व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में 90 दिनों से अधिक पुराने परिवहन एवं यातायात से संबंधित ई-चालानों का नियमानुसार निपटारा किया जाएगा।

इस दौरान वाहन मालिकों को चालान की राशि में 50 फीसदी तक की छूट का लाभ मिल सकेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी प्रशांत रमानिया ने बताया कि पुराने ई-चालानों के निपटारे के लिए सात सितंबर से जिला परिवहन कार्यालय में पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी।

निर्धारित अवधि से पुराने ई-चालानों का नियमों के तहत संशोधित राशि के साथ निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि छूट के बाद निर्धारित चालान राशि का भुगतान केवल यूपीआइ के माध्यम से किया जाएगा।

जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों से संबंधित पुराने ई-चालानों की जानकारी प्राप्त कर सात सितंबर से ही पंजीकरण और भुगतान की प्रक्रिया पूरी करना शुरू कर दें। इससे अंतिम समय में होने वाली भीड़ और असुविधा से बचा जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित ई-चालानों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत एक बेहतर अवसर है। वाहन मालिक समय रहते आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

विभाग की ओर से वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे अपने लंबित ई-चालानों का निपटारा निर्धारित समय के भीतर कराएं, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
सुपौल में 12 सितंबर को लोक अदालत, 16,600 ट्रैफ़िक‑परिवहन मामलों का त्वरित निपटारा, 90‑दिन पुराने चालानों पर 50% तक राहत
मुकदमे

सुपौल में 12 सितंबर को लोक अदालत, 16,600 ट्रैफ़िक‑परिवहन मामलों का त्वरित निपटारा, 90‑दिन पुराने चालानों पर 50% तक राहत

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शरिया कोर्ट के आदेश को कानूनी मान्यता नहीं दी
मुकदमे

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शरिया कोर्ट के आदेश को कानूनी मान्यता नहीं दी

हरी झंडी दिखाकर शुरू, 12 सितंबर को हमीरपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
मुकदमे

हरी झंडी दिखाकर शुरू, 12 सितंबर को हमीरपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

लखनऊ की पुलिस‑कानूनी सेवा मिलकर लोक अदालत का प्रचार करेंगे गांव-गांव
मुकदमे

लखनऊ की पुलिस‑कानूनी सेवा मिलकर लोक अदालत का प्रचार करेंगे गांव-गांव

सर्वर त्रुटि 500: अस्थायी व्यवधान
मुकदमे

सर्वर त्रुटि 500: अस्थायी व्यवधान

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल एवं कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाई: बिना आरटीई, एनसीटीई, यूजीसी योग्यता के नहीं होंगे
मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल एवं कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाई: बिना आरटीई, एनसीटीई, यूजीसी योग्यता के नहीं होंगे

सर्वर त्रुटि 500 – पुनः प्रयास करें
मुकदमे

सर्वर त्रुटि 500 – पुनः प्रयास करें

500 सर्वर त्रुटि: अस्थायी समस्या
मुकदमे

500 सर्वर त्रुटि: अस्थायी समस्या

ताज़ा ख़बरें