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सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के डाक मतदान नियमों पर रोक बरकरार रखी

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा डाक से वोटिंग को कड़ा करने के प्रस्ताव को रोकने वाले आदेश को हटाने से इनकार कर निचली अदालत के फैसले को कायम रखा। नौ में से सात जज इस निर्णय के पक्ष में थे, जिससे वोटरों की जानकारी USPS को देने की योजना रुक गई।

15 सितंबर 2026 को 05:05 am बजे
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के डाक मतदान नियमों पर रोक बरकरार रखी

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar

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ट्रम्प की डाक वोटिंग सख्त करने की कोशिश पर रोक:सुप्रीम कोर्ट के 9 में से 7 जज खिलाफ; वोटरों की जानकारी USPS को देने का था आदेश

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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डाक से वोटिंग के नियम सख्त करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की कोशिश पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सोमवार को निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के 9 में से 7 जज ट्रम्प के नियमों के खिलाफ रहे।

मामला नवंबर में होने वाले मिडटर्म चुनाव से जुड़ा है। ट्रम्प ने मार्च में आदेश जारी किया था। वे चाहते थे कि डाक से वोट भेजने वाले लोगों की लिस्ट राज्यों को अमेरिकी डाक सेवा (USPS) को दी जाए।

ट्रम्प का कहना था कि डाक से वोटिंग में गड़बड़ी रोकने के लिए नए नियम जरूरी हैं। विरोध करने वालों ने कहा कि इन नियमों से सही वोट भी रुक सकते हैं और राष्ट्रपति राज्यों के चुनावी सिस्टम में जरूरत से ज्यादा दखल दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ट्रम्प के नियम लागू करने की अनुमति नहीं दी।

ट्रम्प के नियम के तहत USPS रोक सकता था बैलेट

अगर कोई बैलेट नए नियमों के मुताबिक नहीं होता या वोट देने वाले का नाम तय लिस्ट में नहीं मिलता, तो USPS उस बैलेट को रोक सकता था।

डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार वाले राज्यों और वोटिंग अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों ने इन नियमों का विरोध किया था। उनका कहना था कि इससे चुनाव के दौरान लोगों की परेशानी बढ़ सकती है।

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