पर्स में मिले 45,420 रुपये भ्रष्टाचार का सबूत नहीं, गुजरात हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारी के खिलाफ FIR रद्द की
गुजरात हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारी के पर्स से छापेमारी के दौरान 45,420 रुपये मिलने के मामले में भ्रष्टाचार की FIR रद्द की। कोर्ट ने कहा कि केवल नकदी मिलने और अधिकारी द्वारा तत्काल संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाने से भ्रष्टाचार का अपराध साबित नहीं होता। इसके लिए अभियोजन को आवश्यक कानूनी तत्वों और आरोपों के समर्थन में साक्ष्य पेश करने होंगे। जस्टिस पीएम रावल ने मामले में FIR और आरोपपत्र का अवलोकन करने के बाद कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग करके भ्रष्ट या

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
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गुजरात हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारी के पर्स से छापेमारी के दौरान 45,420 रुपये मिलने के मामले में भ्रष्टाचार की FIR रद्द की। कोर्ट ने कहा कि केवल नकदी मिलने और अधिकारी द्वारा तत्काल संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाने से भ्रष्टाचार का अपराध साबित नहीं होता। इसके लिए अभियोजन को आवश्यक कानूनी तत्वों और आरोपों के समर्थन में साक्ष्य पेश करने होंगे। जस्टिस पीएम रावल ने मामले में FIR और आरोपपत्र का अवलोकन करने के बाद कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग करके भ्रष्ट या
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