राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान पर 50% छूट, एक दिन में निपटारा
12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर वाहन और ट्रैफिक चालानों पर 50% छूट दी जाएगी और एक ही दिन में मामलों का निपटारा संभव होगा। बिना किसी शुल्क के, बेगूसराय, बखरी, मंझौल, तेघड़ा और बलिया अनुमंडलों में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, ताकि नागरिक अपनी लंबित समस्याओं का सुलह से समाधान कर सकें।

सौजन्य से:- Hindustan
राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान पर मिलेगी 50 फीसदी की छूट
फोटो नं.07,एडीआर भवन में गुरुवार को आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य।
लाखो, निज प्रतिनिधि। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर गुरुवार को एडीआर भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन बेगूसराय न्याय मंडल के साथ-साथ बखरी, मंझौल, तेघड़ा एवं बलिया अनुमंडल में भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मापतौल, श्रम विभाग, माइनिंग, बैंक ऋण, सर्टिफिकेट, बिजली, व्यापारिक विवाद, पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद एवं हिंसा तथा अन्य सुलहनीय छोटे आपराधिक मामलों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा।
मामलों के निष्पादन के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा और एक ही दिन में मामलों का निपटारा कराया जा सकता है। इस बार मोटर वाहन एवं ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों के निष्पादन पर विशेष जोर रहेगा। ट्रैफिक चालान तथा मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित चालानों का निपटारा 50 फीसदी छूट के साथ किया जाएगा। सचिव ने आम लोगों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने लंबित मामलों का आपसी सुलह के माध्यम से निपटारा कराएं और इस अवसर का लाभ उठाएं।
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