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सुपौल में 12 सितंबर को लोक अदालत, 90‑दिन से पुराने ट्रैफिक जुर्मानों पर 50% तक छूट

12 सितंबर को सुपौल में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबे समय से लंबित ट्रैफिक एवं परिवहन ई‑चालानों का त्वरित निपटारा होगा। बिहार सरकार की योजना‑2026 के तहत 90 दिन से अधिक समय तक बकाया जुर्माना वाले वाहन मालिकों को निर्धारित शमन राशि पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक राहत मिलेगी। इस सुविधा का लाभ उठाने हेतु 7 सितंबर से जिला परिवहन कार्यालय में पूर्व‑पंजीकरण की प्रक्रिया चालू है।

7 सितंबर 2026 को 06:32 pm बजे
सुपौल में 12 सितंबर को लोक अदालत, 90‑दिन से पुराने ट्रैफिक जुर्मानों पर 50% तक छूट

सौजन्य से:- Hindustan

सुपौल : पुराने ट्रैफिक चालान पर 50% तक राहत, 12 को लोक अदालत

सुपौल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पुराने ट्रैफिक चालानों का त्वरित निपटारा किया जाएगा। बिहार सरकार की योजना के तहत, जिन चालानों की शमन राशि 90 दिनों से लंबित है, उन्हें 50 प्रतिशत तक राहत मिल सकती है। वाहन मालिकों को पूर्व-पंजीकरण कराने की सलाह दी गई है।

सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। वाहन चालकों के लिए पुराने ट्रैफिक चालान से राहत पाने का बड़ा मौका है। 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबे समय से लंबित ट्रैफिक और परिवहन से जुड़े ई-चालानों का त्वरित निष्पादन कराया जाएगा। बिहार सरकार के परिवहन विभाग की एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026 के तहत पात्र मामलों में निर्धारित शमन राशि पर 50 प्रतिशत तक की राहत मिलने का प्रावधान है। ऐसे वाहन मालिक, जिनके चालान 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं और जिनकी शमन राशि अब तक जमा नहीं की गई है, इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

अदालत के आयोजन की तैयारी

जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के समन्वय से आयोजित होने वाली लोक अदालत को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। प्रशासन का उद्देश्य अधिक से अधिक पुराने चालानों का नियमानुसार निपटारा कर वाहन स्वामियों को लंबित मामलों के बोझ से राहत देना है। प्रशासन ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे चालान को टालने के बजाय निर्धारित तिथि पर लोक अदालत में पहुंचकर उपलब्ध सुविधा का लाभ उठाएं।

पूर्व-पंजीकरण की प्रक्रिया

लोक अदालत के दिन वाहन मालिकों को लंबी कतार में खड़ा होकर इंतजार नहीं करना पड़े, इसके लिए 7 सितंबर से जिला परिवहन कार्यालय, सुपौल में पूर्व-पंजीकरण की सुविधा शुरू की गई है। इच्छुक वाहन मालिक कार्यालय पहुंचकर अपने लंबित चालान का पूर्व-पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बाद उनके चालान का आवश्यक सत्यापन और संबंधित प्रक्रिया पहले से पूरी की जाएगी। लोक अदालत के दिन पात्रता के अनुसार राहत निर्धारित होने के बाद प्राथमिकता के आधार पर चालान की राशि जमा कराकर मामले का निष्पादन कराया जा सकेगा।

वाहन मालिकों के लिए मदद

डीटीओ संजीव कुमार सज्जन ने बताया कि प्रशासन की ओर से लोक अदालत स्थल पर वाहन मालिकों की सुविधा के लिए सहायता एवं मार्गदर्शन काउंटर बनाया जाएगा। चालान सत्यापन और भुगतान के लिए भी आवश्यक व्यवस्था रहेगी। इससे वाहन स्वामियों को प्रक्रिया पूरी करने में सहूलियत होगी। लंबे समय से लंबित ट्रैफिक चालान को टालते रहने से वाहन स्वामियों को आगे परेशानी हो सकती है। राष्ट्रीय लोक अदालत ऐसे मामलों के सरल और त्वरित समाधान का अवसर देती है। प्रशासन ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे पहले अपने लंबित चालान की स्थिति की जानकारी लें और पात्रता होने पर निर्धारित राहत का लाभ उठाएं। जिला पदाधिकारी सह उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सावन कुमार ने वाहन स्वामियों से अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में पहुंचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के त्वरित समाधान के लिए लोक अदालत महत्वपूर्ण अवसर है। पात्र वाहन स्वामी उपलब्ध योजना और सुविधाओं का लाभ लेकर अपने पुराने ट्रैफिक चालानों का नियमानुसार निष्पादन करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को टाउन हॉल परिसर में सुबह 10 बजे से आयोजित होगी। उन्होंने अंतिम दिन की भीड़ से बचने के लिए वाहन मालिकों से 7 सितंबर से ही परिवहन कार्यालय में पूर्व-पंजीकरण कराने की अपील की है।

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