ग्रेटर नोएडा में 3 दिन लगेगी विशेष लोक अदालत
ग्रेटर नोएडा में 21, 22 व 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। इसमें उच्चतम न्यायालय में लंबित वादों का निपटारा कराया जाएगा। नागरिक सुलह-समझौते से अपने विवादों का समाधान कर सकते हैं।

सौजन्य से:- Jagran
ग्रेटर नोएडा में 3 दिन लगेगी विशेष लोक अदालत, लंबित मामलों का करा सकेंगे निपटारा
ग्रेटर नोएडा में 21, 22 और 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें उच्चतम न्यायालय में लंबित सुलह-समझौते योग्य वादों का निस्तारण किया ज ...और पढ़ें
HighLights
- ग्रेटर नोएडा में 21-23 अगस्त को विशेष लोक अदालत।
- उच्चतम न्यायालय के लंबित वादों का होगा निपटारा।
- नागरिक सुलह-समझौते से अपने विवादों का समाधान करें।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में 21, 22 व 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव के निर्देश के तहत अपर जिला जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवानी रावत ने बताया कि समाधान समारोह अभियान के 21, 22 एवं 23 अगस्त विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा।
लंबित मामलों को निपटा सकेंगे
इसमें उच्चतम न्यायालय में लंबित ऐसे वाद, जिनमें आपसी सुलह-समझौते की संभावना है, उनका निस्तारण कराया जाएगा। ऐसे वादकारी, जिनके मामले उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन हैं, जिनमें समझौते की संभावना है, वे इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का सौहार्दपूर्ण निस्तारण करा सकते हैं।
यह भी पढ़ें- लोक अदालत क्या होती है और इससे लोगों को क्या फायदा मिलता है? DLSA नेहा बनौधिया ने दिया हर सवाल का जवाब
उन्होंने जनपद के नागरिकों से अपील की कि जिन मामलों में सुलह-समझौते की संभावना हो, वे इस विशेष लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपने विवादों का शीघ्र एवं सरल समाधान प्राप्त करें।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का होगा शांतिपूर्ण निस्तारण, बलिया में विशेष लोक अदालत

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शराब दुकान के स्थान के बारे में दिया आदेश

सर्वोच्च न्यायालय की विशेष लोक अदालत में भदोही के वादों का होगा त्वरित निस्तारण

सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर लगाया सख्त नियंत्रण

हाई कोर्ट की टिप्पणी: वरिष्ठ नागरिक कानून पर दुरुपयोग, संपत्ति विवाद नहीं सुलझाए जा सकते

विशेष लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामले रहेंगे समाप्त, 21-23 अगस्त तक सर्वोच्च न्यायालय में विशेष लोक अदालत

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मणिपुर पंचायत चुनाव की समय सीमा बढ़ाने के फैसले में दखल देने से किया इनकार

राय प्राप्ति के अधिकार की सीमा: कलकत्ता हाइकोर्ट ने इंडियामार्ट को चैटजीपीटी को सीधा लिंक देने से इनकार किया
ताज़ा ख़बरें
- नोएडा डीएम ने अदालत में बिना शर्त माफी मांगी, जानें क्या हुआ था केस?
- सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाई कोर्ट के पंचायत चुनाव की समय सीमा बढ़ाने के आदेश को नहीं रोका
- बडगाम कोर्ट के फैसले ने बदली मुस्लिम विवाह की कानूनी समझ, जानें क्या हुआ
- विदेशी मुद्रा जुर्माना बरकरार: थॉमस कुक इंडिया को ₹3 करोड़ का आदेश
- ई20 पेट्रोल कार्यक्रम के बारे में अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट में पेशी
- सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर पंचायत चुनाव की समय सीमा बढ़ाने के आदेश को दी मंजूरी
- ITR का महत्व, ITR क्या है? | सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देश
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला: सोनम रघुवंशी को जमानत पर रोक नहीं, क्योंकि वह पहले ही जेल से बाहर हो गई है

