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गया लोक अदालत: 28 अगस्त से 11 सितंबर तक ट्रैफिक चालान पर मिलेगी विशेष छूट

गया जिला प्रशासन ने 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संदर्भ में 28 अगस्त से 11 सितंबर तक ट्रैफिक चालान पर छूट की घोषणा की है। इस अवधि में ट्रैफिक थाना और डीटीओ द्वारा जारी चालान के लिए निर्धारित जुर्माना फाइन जमा कर, पात्र मामलों में राहत मिलेगी। साथ ही, माप‑तौल, वन, श्रम, तथा खनिज विभागों से जुड़े विवादों के निपटारे हेतु भी आपसी समझौते की अपील की गई है।

28 अगस्त 2026 को 03:55 am बजे
गया लोक अदालत: 28 अगस्त से 11 सितंबर तक ट्रैफिक चालान पर मिलेगी विशेष छूट

सौजन्य से:- Prabhat Khabar

राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले ट्रैफिक चालान निपटाने का मौका, 28 अगस्त से 11 सितंबर तक मिलेगी छूट

प्रेस वार्ता करते जिला जज | Prabhat Khabar Network

राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत 28 अगस्त से 11 सितंबर तक ट्रैफिक चालान पर छूट का लाभ उठाएं. गया जिला प्रशासन ने आम लोगों से मामलों के निपटारे की अपील की है.

Gaya Ji News: राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर को होना तय हुआ है. तैयारियों को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गया राकेश कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आमजनों से अधिक से अधिक मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा कराने की अपील की.

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28 अगस्त से 11 सितंबर तक ट्रैफिक चालान पर मिलेगी छूट

प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों को विशेष रूप से प्रमुखता दी गई. उन्होंने बताया कि 28 अगस्त से 11 सितंबर 2026 तक ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों में ट्रैफिक थाना तथा डीटीओ चालान से संबंधित मामलों में डीटीओ कार्यालय में निर्धारित फाइन जमा किया जा सकेगा. राष्ट्रीय लोक अदालत के मद्देनजर पात्र मामलों में नियमानुसार छूट का लाभ भी आमजनों को मिलेगा. उन्होंने वाहन चालकों से समय रहते लंबित चालान निपटाने की अपील की.

इन विभागों से जुड़े मामलों का भी आपसी सहमति से होगा निपटारा

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने विशेष रूप से माप-तौल, वन विभाग, श्रम विभाग तथा माइंस एवं मिनरल्स से संबंधित मामलों में पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद समाप्त करने के लिए आगे आने को कहा. उन्होंने कहा कि इससे लोगों को अनावश्यक न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलेगी.

विधिक सेवा प्राधिकार से प्राप्त कर सकते हैं मदद

जिन लोगों के मामले न्यायालय में लंबित हैं, वे संबंधित न्यायालय से संपर्क कर अपने वाद की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. यदि रिकॉर्ड प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गया अथवा अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति, शेरघाटी के कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक जानकारी एवं विधिक सहायता ली जा सकती है. उन्होंने 12 सितंबर को लोक अदालत की त्वरित एवं सरल न्याय व्यवस्था का लाभ उठाने की अपील की.

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