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अपीलीय अदालतों को कानूनी नियमों का पालन करना होगा, ट्रायल कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय अदालतों को ट्रायल कोर्ट के निर्णय का सम्मान करने को कहा, साथ ही यह भी पुष्टि की कि अपीलीय अदालतें आसानी से ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अपने निर्णयों में कारण देने की आवश्यकता होती है।

सौजन्य से:- Live Law
अपीलीय अदालतों को स्वतंत्र कारण बताने चाहिए, ट्रायल कोर्ट के फैसले को गलत मानकर आसानी से पलट नहीं सकते: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उप न्यायाधीश को प्रशिक्षण के लिए भेजने के एचसी के निर्देश को खारिज कर दिया, कहा अपीलीय अदालतों को 'मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक' के रूप में कार्य करना चाहिए
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