राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिये किए गए दिशानिर्देश
राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को सुनिश्चित करने के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव नितिन त्रिपाठी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई । इसमें बैंक, न्यायालय, ग्राम कचहरी और ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों को हल करने पर जोर दिया गया है

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
- Hindi News
- Local
- Bihar
- Motihari
- Instructions Given Regarding The National Lok Adalat On September 18
18 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर दिए निर्देश
- कॉपी लिंक
सिटी रिपोर्टर| मोतिहारी
आगामी 18 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव नितिन त्रिपाठी की अध्यक्षता में सभी संबंधित कार्यपालक पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत बैंक, न्यायालय, ग्राम कचहरी तथा ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों को चिह्नित कर संबंधित पक्षों को समय पर नोटिस तामिला कराने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति और सुलह के आधार पर निष्पादन किया जा सके। ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर बापू सभागार में गठित होने वाली बेंच के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करें। वहीं, ग्राम कचहरी से संबंधित मामलों के लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों की बैठक आयोजित कर ग्राम कचहरियों में लंबित वादों को चिन्हित करते हुए अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत को जनहित में प्रभावी वैकल्पिक विवाद निस्तारण मंच बताते हुए अधिकाधिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजने तथा समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी राम जन्म पासवान, माप-तौल पदाधिकारी अजय कुमार, रेंज पदाधिकारी अमर कुमार, श्रम पदाधिकारी अमर ज्योति, जिला परिवहन पदाधिकारी निवेदिता कुमारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुपौल में 12 सितंबर को लोक अदालत, 16,600 ट्रैफ़िक‑परिवहन मामलों का त्वरित निपटारा, 90‑दिन पुराने चालानों पर 50% तक राहत

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शरिया कोर्ट के आदेश को कानूनी मान्यता नहीं दी

हरी झंडी दिखाकर शुरू, 12 सितंबर को हमीरपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

लखनऊ की पुलिस‑कानूनी सेवा मिलकर लोक अदालत का प्रचार करेंगे गांव-गांव

सर्वर त्रुटि 500: अस्थायी व्यवधान

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल एवं कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाई: बिना आरटीई, एनसीटीई, यूजीसी योग्यता के नहीं होंगे

सर्वर त्रुटि 500 – पुनः प्रयास करें

500 सर्वर त्रुटि: अस्थायी समस्या
ताज़ा ख़बरें
- सर्वर त्रुटि 500: बाद में पुनः प्रयास करें
- सर्वर त्रुटि 500 – कृपया बाद में पुनः प्रयास करें
- सर्वर पर 500 त्रुटि: पृष्ठ लोड नहीं हो पाया
- 500 सर्वर त्रुटि – पुनः प्रयास करें
- सर्वर त्रुटि 500: पुनः प्रयास करें
- सर्वर त्रुटि 500 – अस्थायी समस्या, कृपया पुनः प्रयास करें
- सर्वर त्रुटि 500 – अस्थायी समस्या
- राष्ट्रीय लोक अदालत: महराजगंज में मामलों के तेज निपटारे की पहल

