बलिया में 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत: समय और पैसे की बचत के साथ मामलों का निस्तारण
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेश पर बलिया में विशेष लोक अदालत होगी, जिसका उद्देश्य परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत लंबित मामलों का निस्तारण करना है। पक्षकारों को आपसी सहमति से अपने मामलों का शांतिपूर्ण निस्तारण कराने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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बलिया में 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत:सुलह-समझौते कराया जाएगा मामलों का निस्तारण
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उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर बलिया में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत दीवानी न्यायालय परिसर में आगामी 18 जुलाई को लगेगी। इसका उद्देश्य परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा-138 के तहत लंबित मामलों का निस्तारण करना है। यह आयोजन जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के अध्यक्ष अनिल कुमार झा के आदेशानुसार हो रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव एवं अपर जनपद न्यायाधीश हरीश कुमार ने आम जनता से अपील की है। उन्होंने कहा कि धारा-138 एनआई एक्ट से संबंधित लंबित मामलों को इस विशेष लोक अदालत में प्रस्तुत कर आपसी सुलह-समझौते से उनका निस्तारण कराया जा सकता है।
हरीश कुमार ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का समाधान त्वरित, सरल और कम खर्च में संभव है। इससे पक्षकारों के समय और धन दोनों की बचत होती है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से इस विशेष लोक अदालत का लाभ उठाने और आपसी सहमति से अपने मामलों का शांतिपूर्ण निस्तारण कराने का आग्रह किया।
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