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जबलपुर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत: चेक बाउंस, ट्रैफिक, बिजली और पारिवारिक विवादों का स्थायी समाधान

12 सितंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जबलपुर में लोक अदालत का आयोजन होगा, जहाँ चेक बाउंस, मोटर वाहन दावे, पारिवारिक झगड़े, ट्रैफिक चालान और बिजली बिल से जुड़े लंबित मामलों को आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा, तथा फैसले पर अपील नहीं की जा सकती। इस बार ट्रैफिक जुर्माना और बिजली छूट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जबकि पिछले सत्र में 2500 से अधिक मामलों का समाधान हो चुका है।

6 सितंबर 2026 को 04:31 am बजे
जबलपुर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत: चेक बाउंस, ट्रैफिक, बिजली और पारिवारिक विवादों का स्थायी समाधान

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar

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जबलपुर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत:चेक बाउंस, ट्रैफिक चालान, बिजली बिल और पारिवारिक विवाद सुलझेंगे; आपसी सहमति से होगा स्थायी निपटारा

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जबलपुर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के निर्देश पर देशभर में होने वाली इस लोक अदालत में अदालतों में लंबित दीवानी और समझौते योग्य आपराधिक मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।

इसमें चेक बाउंस (धारा 138), मोटर व्हीकल क्लेम, पारिवारिक विवाद और बिजली बिल से जुड़े लंबित मामलों को भी सुलझाया जाएगा।

फैसले के खिलाफ अपील नहीं होगी

लोक अदालत में मामलों का स्थायी समाधान होता है। यहां दिए गए फैसले के खिलाफ अपील या दोबारा सुनवाई के लिए याचिका दाखिल नहीं की जा सकती।

इससे दोनों पक्षों के बीच विवाद खत्म करने और आपसी संबंध बनाए रखने में मदद मिलती है। लोक अदालत में समझौता होने पर कोर्ट में जमा की गई फीस भी पक्षकारों को वापस लौटा दी जाती है।

ट्रैफिक और बिजली मामलों पर विशेष ध्यान

इस बार ट्रैफिक चालान और बिजली से जुड़े मामलों के जल्दी निपटारे पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ट्रैफिक चालान के मामलों में मौके पर ही कम से कम जुर्माना लगाकर केस खत्म करने की व्यवस्था की जाएगी।

वहीं, बिजली कंपनी की ओर से दिए जाने वाले छूट प्रस्तावों का लाभ भी समझौता करने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा।

पिछली बार 2500 से ज्यादा मामले सुलझे

पिछली लोक अदालत में करीब 2500 लंबित मुकदमों और बड़ी संख्या में प्री-लिटिगेशन मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया था। इस बार इससे ज्यादा मामलों को सुलझाने का लक्ष्य रखा गया है।

आमजन की मदद के लिए जिला न्यायालय में हेल्पडेस्क और स्टाफ तैनात रहेगा। विधिक सेवा प्राधिकरण ने नागरिकों से लोक अदालत का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की अपील की है।

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