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हाथरस में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलह‑समझौते से लंबित मामलों का समाधान

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक, धारा‑138, भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक, उपभोक्ता, कर‑आधारित और कई अन्य प्रकार के सुलह‑योग्य वादों का निपटारा होगा। न्यायाधीश विनय कुमार ने सभी विभागों को सक्रिय भागीदारी हेतु कहा और नागरिकों से अपील की कि वे इस मंच का प्रयोग करके लंबित मामलों को शीघ्र सुलझाएँ।

7 सितंबर 2026 को 07:31 pm बजे
हाथरस में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलह‑समझौते से लंबित मामलों का समाधान

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar

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हाथरस में 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत:सुलह-समझौते के आधार पर लंबित मामलों का होगा निस्तारण

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हाथरस के दीवानी न्यायालय में शनिवार, 12 सितंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जनपद न्यायाधीश विनय कुमार ने बताया कि लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर लंबित मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को सक्रिय रूप से भाग लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनु चौधरी के अनुसार, लोक अदालत में बैंक संबंधी मामले, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के मामले और वसूली वादों का निस्तारण किया जाएगा। इनमें लंबित और प्री-लिटिगेशन मामले भी शामिल हैं। इसके अलावा सुलह योग्य आपराधिक वाद, सिविल वाद, भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक, स्टाम्प, उपभोक्ता फोरम, राजस्व और चकबंदी वाद भी निपटाए जाएंगे।

लोक अदालत में श्रम मामले, नगर पालिका टैक्स वसूली, विद्युत अधिनियम के तहत सुलह योग्य वाद, उत्तराधिकार, आयुध अधिनियम, बीमा, सेवा और वेतन संबंधी वाद तथा सेवानिवृत्ति परिलाभ से जुड़े प्रकरण भी शामिल होंगे। किरायेदारी और वन अधिनियम के तहत आने वाले मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा।

इसके अलावा पुलिस अधिनियम, मोटर यान अधिनियम, बाट और माप अधिनियम, उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, आबकारी अधिनियम और गैंबलिंग एक्ट के तहत चालान का भी निपटारा किया जाएगा।

नगर पालिका के चालान, मेड़बंदी, दाखिल-खारिज, प्री-लिटिगेशन, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, जलकर और गृहकर, आपदा राहत, कराधान तथा राशन कार्ड, जाति और आय प्रमाण पत्र से संबंधित प्रकरण भी लोक अदालत में निस्तारित किए जाएंगे। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे सुलह-समझौते के जरिए मामलों के जल्द निस्तारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।

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