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हाथरस में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, विविध वाणिज्यिक‑सिविल विवादों का निपटारा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत 12 सितंबर को हाथरस के दीवानी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का सत्र आयोजित होगा, जहाँ लंबित मुकदमों और प्री‑लिटिगेशन मामलों को समझौते के आधार पर समाप्त किया जाएगा। जज विनय कुमार तृतीय ने सभी विभागों से सक्रिय भागीदारी की अपील की है और सचिव अनु चौधरी ने बताया कि बैंक‑वित्तीय, धारा 138, वसूली, आपराधिक, भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक, उपभोक्ता, राजस्व, नगर पालिका, विद्युत, उत्तराधिकार, बीमा, किरायेदारी, वन, पुलिस, मोटर यान, गैम्ब्लिंग और कई अन्य श्रेणियों के मामलों को सुलह के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस सत्र में दाखिल‑खारिज, मेड़बंदी, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, जलकर, गृहकर, आपदा राहत, कराधान, राशन‑कार्ड तथा जाति‑आय प्रमाण पत्र से जुड़े प्रकरण भी निपटाए जाएंगे।

7 सितंबर 2026 को 08:33 am बजे
हाथरस में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, विविध वाणिज्यिक‑सिविल विवादों का निपटारा

सौजन्य से:- Jagran

चालान का करना है निपटारा तो लगने जा रही लोक अदालत, हाथरस में 12 सितंबर को निपटेंगे मामले

Lok Adalat: हाथरस के दीवानी न्यायालय में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जहाँ लंबित और प्री-लिटिगेशन ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, हाथरस। दीवानी न्यायालय में 12 सितंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में लंबित मुकदमों के साथ प्रि-लिटिगेशन मामलों का भी आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा।

जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विनय कुमार तृतीय ने सभी संबंधित विभागों को सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लंबित मुकदमों से प्रभावित लोगों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनु चौधरी ने बताया कि लोक अदालत में बैंक संबंधी मामले, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, वसूली वाद, सुलह योग्य आपराधिक वाद, सिविल वाद, भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक और स्टाम्प वादों का निस्तारण होगा।

इसके अलावा उपभोक्ता, राजस्व, चकबंदी, श्रम, नगर पालिका कर, विद्युत अधिनियम, उत्तराधिकार, बीमा, किरायेदारी और वन अधिनियम से संबंधित सुलह योग्य मामलों को भी शामिल किया गया है। लोक अदालत में पुलिस अधिनियम, मोटर यान अधिनियम, बाट एवं माप, आबकारी, गैंबलिंग एक्ट और नगर पालिका के चालान का निस्तारण किया जाएगा।

दाखिल-खारिज, मेड़बंदी, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, जलकर, गृहकर, आपदा राहत, कराधान, राशन कार्ड और जाति एवं आय प्रमाण पत्र से जुड़े प्रकरण भी निपटाए जाएंगे।

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