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सोनीपत में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी सहमति से लंबित मामलों का निपटारा

सोनीपत, गोहाना, गन्नौर और खरखौदा के न्यायिक परिसरों में 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी, दीवानी, मोटर वाहन दुर्घटना, वैवाहिक विवाद और ट्रैफ़िक चालान जैसे विभिन्न प्रकार के केसों को समझौते के आधार पर सुलझाया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के अध्यक्ष, न्यायाधीश जगजीत सिंह के नेतृत्व में यह मंच पक्षकारों को समय और खर्च बचाने का अवसर प्रदान करेगा।

27 अगस्त 2026 को 08:57 am बजे
सोनीपत में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी सहमति से लंबित मामलों का निपटारा

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar

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सोनीपत में 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत:आपसी सहमति से होगा लंबित मामलों का निपटारा; DLSA की अपील

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सोनीपत सहित उपमंडल गोहाना, गन्नौर एवं खरखौदा के न्यायिक परिसरों में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगजीत सिंह के नेतृत्व में यह लोक अदालत आयोजित होगी। डीएलएसए सचिव ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य आपसी सहमति और रजामंदी के आधार पर मामलों का त्वरित और सरल समाधान उपलब्ध कराना है।

विभिन्न श्रेणियों के मामलों का निपटारा

राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी समाधेय मामले, चेक बाउंस से संबंधित धारा 138 के मामले, दीवानी मामले, मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित मामले, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद और ट्रैफिक चालान सहित विभिन्न श्रेणियों के मामलों का निपटारा किया जाएगा।

सहमति से विवाद का समाधान संभव

लोक अदालत में ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाती है, जिनमें दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवाद का समाधान संभव हो। संबंधित न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों का चयन किया जा रहा है, जिनका निपटारा समझौते के आधार पर किया जा सकता है।

पक्षकारों का बचेगा समय एवं संसाधन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उनका कोई मामला न्यायालय में लंबित है और वे आपसी बातचीत एवं सहमति से विवाद का समाधान करना चाहते हैं, तो वे राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने मामले का निपटारा करवा सकते हैं। लोक अदालत विवादों के त्वरित समाधान का एक सरल एवं प्रभावी माध्यम है, जिससे पक्षकारों का समय एवं संसाधन बचता है।

हेल्पलाइन नंबरों से किया संपर्क

राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित अधिक जानकारी अथवा किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता के लिए नागरिक जिला ए.डी.आर. सेंटर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, में संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 0130-2220057 तथा नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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